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Photograph: (Original)
YBN PALAMU:-
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इस बाबत झारखंड सरकार के राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें कहा गया है कि काजी अधिनियम 1880/2 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल (गर्वनर) के आदेश से शाह रजी अहमद को शहर-ए-काजी बनाया जाता है। इधर शहर काजी बनाए जाने पर सैकड़ों लोगों ने मौलाना सैयद शाह रजी अहमद को दिली मुबारकबादी पेश की है।
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