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PALAMU:-दो से अधिक अल्ट्रासाउंड क्लीनिक पर कार्य कर रहे है चिकित्सकों से स्पष्टीकरण

औचक निरीक्षण कर नियम विरूद्ध संचालित किए जा रहे अल्ट्रासाउंड क्लीनिक को करें सील : डीसी | उपायुक्त ने की पीसी व पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत जारी कार्यों की समीक्षा ||

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Md Zeeshan Samar
2025-07-23 (1)

पीसी व पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करती डीसी Photograph: (ORIGNAL)

YBN PALAMU:-

 उपायुक्त समीरा एस ने बुधवार की शाम समाहरणालय सभागार में पीसी  व पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की है। इस दौरान नवीकरण के लिए प्रस्तुत 3 आवेदनों को स्वीकृति प्रदान की गई। वहीं दो से अधिक अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर कार्यरत डाक्टरों से स्पष्टीकरण तलब करने करने का निर्देश दिया गया। बैठक में उपायुक्त ने जिले में निबंधित अल्ट्रासाउंड केंद्रों की जानकरी प्राप्त की। इस दौरान उन्होंने पीसीपीएनडीटी टीमों को जिले में अवैध रूप से संचालित होने वाले अल्ट्रासाउंड केंद्रों की लगातार व औचक जांच करने का निर्देश दिया। कहा कि बगैर निबंधन के कही भी अल्ट्रासाउंड करते पाए जाने पर अल्ट्रासाउंड मशीन को सील करते हुए संबंधित के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज सुनिश्चित की जानी चाहिए। बैठक में उपायुक्त के समक्ष रूद्र इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, दिव्या अल्ट्रासाउंड व बंशीधर अल्ट्रासाउंड केंद्र के पंजीयन के नवीनीकरण से संबंधित आवेदन को प्रस्तुत किया गया। डीसी ने कहा कि सभी अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर लिंग भ्रूण जांच अपराध है व बेटी-बचाओ, बेटी पढ़ाओ संबंधी जागरूकता पोस्टर लगाने का निर्देश दिया। डीसी ने कहा कि अगर किसी भी अल्ट्रासाउंड क्लीनिक में प्रसव से पहले लिंग प्रशिक्षण कर कन्या भ्रूण हत्या की जा रही है तो इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग या जिला प्रशासन को दिया जाना चाहिए ताकि समय पर कार्रवाई की जा सके। बैठक में सिविल सर्जन डा. अनिल कुमार, स्वास्थ्य डीपीएम प्रदीप कुमार, सदस्य इंदुलेखा भगत, नीलम होरो समेत जिला सलाहकार समिति के विभिन्न सदस्य उपस्थित थे।

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