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Photograph: (इंटरनेट मीडिया)
रामपुर, वाईबीएन नेटवर्क। जिला निर्वाचन अधिकारी/ जिलाधिकारी अजय कुमीर द्विवेदी के निर्देश पर पंचायत निर्वाचन नामावली वृहद पुनरीक्षण 2025 के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जनपद के पंचायत क्षेत्र में समान नाम वाले एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत कुल 236002 मतदाताओं को संभावित डुप्लीकेट मतदाता के रूप में चिन्हित किया गया।
अपर जिलाधिकारी प्रशासन डॉ. नितिन मदान ने बताया कि आयोग द्वारा इन मतदाताओं का सत्यापन करते हुए एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत मतदाताओं को एक स्थान पर छोड़कर अन्य स्थानों से विलोपित करने के निर्देश दिए गए। आयोग के निर्देशों के क्रम में बीएलओ तथा ग्राम स्तरीय कर्मचारियों द्वारा चिन्हित मतदाताओं का सत्यापन करते हुए मतदाताओं के आधार कार्ड के अंतिम चार अंक प्राप्त किए गए, जिसमें से सामान आधार कार्ड वाले मतदाता मृतक मतदाता शिफ्टेड मतदाता के रूप में पाए गए मतदाताओं को विलोपित किया गया ।
जांच में 236002 मतदाताओं में से 196620 मतदाता जांच में वैध पाए गए तथा इनमें से 11385 डुप्लीकेट मतदाताओं को बीएलओ द्वारा प्रारंभिक स्तर पर घर-घर सर्वे के दौरान जांच में विलोपित किया गया तथा 27856 मतदाताओं को डी डुप्लीकेशन प्रक्रिया के अंतर्गत जांच में विलोपित किया गया। उन्होंने बताया कि इस प्रकार डी डुप्लीकेशन प्रक्रिया के अंतर्गत कुल 39241 मतदाताओं को विलोपित किया गया।
पंचायत निर्वाचन नामावली वृहद पुनरीक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत कुल 354297 मतदाता का परिवर्धन संशोधन एवं विलोपन किया गया, जिसके अंतर्गत बीएलओ द्वारा ऑनलाइन एप पर 301000 मतदाताओं का ऑनलाइन एंट्री की गई जिसमें परिवर्धन हेतु 171075 एंट्री, संशोधन हेतु 21316 तथा विलोपन हेतु 108609 एंट्री की गई।
इसके अतिरिक्त 53297 मतदाताओं की ऑफलाइन एंट्री की गई, जिसमें 30826 परिवर्धन, 3766 संशोधन तथा 18705 विलोपन किए गए जिनका उप जिलाधिकारी द्वारा जांच करके निस्तारण किया जा रहा है।
अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने बताया कि पुनरीक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत कुल 301 निर्वाचकों द्वारा ऑनलाइन एप्लीकेशन दी गई, जिसमें से 224 परिवर्धन हेतु , 37 संशोधन हेतु तथा 40 विलोपन हेतु प्रार्थना पत्र ऑनलाइन प्राप्त हुए।ऑनलाइन प्राप्त सभी प्रार्थना पत्रों का निस्तारण संबंधित उप जिला अधिकारियों द्वारा भौतिक सत्यापन करते हुए किया जा चुका है।
जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी के कुशल मार्गदर्शन में इस कार्य में नियुक्त कर्मचारी एवं अधिकारियों द्वारा मेहनत लगन और निष्पक्षता के साथ कार्य किया गया है, जिस कारण जनपद रामपुर इन सभी कार्यों में प्रदेश में अग्रणी रहा है। आयोग द्वारा पंचायत निर्वाचन नामावली का अनंतिम प्रकाशन 23 दिसम्बर, 2025 को किया जाएगा, जिसका निरीक्षण मतदाताओं द्वारा किया जा सकता है। अनंतिम प्रकाशन के पश्चात 24 दिसम्बर से 30 दिसम्बर, 2025 तक नाम परिवर्धन संशोधन एवं विलोपन हेतु दावा किया जा सकता है।
इस अवधि में ऐसे निर्वाचक जिन्होंने 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, उनके द्वारा भी नाम परिवर्धन हेतु आवेदन किया जा सकता है। पंचायत निर्वाचन नामावली का जन सामान्य के लिए अंतिम प्रकाशन 6 फरवरी, 2026 को किया जाएगा।
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