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हिंदूवादी नेता भैरव सिंह ने हाईकोर्ट में दायर की जमानत याचिका

हिंदूवादी नेता भैरव सिंह ने रांची सिविल कोर्ट से बेल नहीं मिलने के बाद झारखंड हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। यह मामला रांची के चुटिया थाना कांड से जुड़ा है। हाईकोर्ट में सुनवाई की तिथि तय होना बाकी है।

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MANISH JHA
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रांची,वाईबीएन डेस्क : हिंदूवादी नेता भैरव सिंह ने रांची सिविल कोर्ट से बेल खारिज होने के बाद अब झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने अपनी जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। हालांकि यह याचिका फिलहाल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं हुई है। 

चुटिया थाना कांड से जुड़ा मामला

भैरव सिंह जिस केस में जमानत मांग रहे हैं, वह रांची के चुटिया थाना क्षेत्र में हुए विवाद से संबंधित है। इस विवाद के बाद थाना में कांड संख्या 125/2025 दर्ज की गई थी। घटना के बाद पुलिस ने उनकी भूमिका की जांच शुरू की और उसी कांड में उन्हें आरोपी बनाया गया। 

सिविल कोर्ट से नहीं मिली राहत

इससे पहले 13 अगस्त 2025 को रांची सिविल कोर्ट ने भैरव सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई की थी। उस दौरान कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज गंभीर आरोपों का हवाला देते हुए बेल देने से इनकार कर दिया था। अदालत ने कहा था कि फिलहाल मामले में पर्याप्त साक्ष्य होने की वजह से उन्हें राहत नहीं दी जा सकती।

हाईकोर्ट में अगली कार्यवाही की प्रतीक्षा

अब भैरव सिंह ने कानूनी लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। हालांकि हाईकोर्ट ने अभी तक इस पर सुनवाई की तिथि तय नहीं की है। राजनीतिक और सामाजिक हलकों में इस केस को लेकर चर्चाएं तेज हैं। लोगों की निगाहें अब हाईकोर्ट की कार्यवाही और फैसले पर टिकी हैं।

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