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घाटशिला उपचुनाव को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने की बैठक राजनीतिक दलों से आदर्श आचार संहिता के सख्त अनुपालन की अपील

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने घाटशिला उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। उन्होंने आचार संहिता के पालन, CCTV निगरानी और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

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MANISH JHA
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रांची, वाईबीएन डेस्क। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सीईओ) श्री के. रवि कुमार ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 45-घाटशिला (अ.ज.जा) विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। उन्होंने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से अपील की कि वे अपने जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को भी जागरूक करें, ताकि स्थानीय स्तर पर आदर्श आचार संहिता का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित हो सके। श्री रवि कुमार शनिवार को निर्वाचन सदन में घाटशिला उपचुनाव से संबंधित मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रहे थे।

मतदान केंद्रों पर CCTV निगरानी और वेबकास्टिंग की व्यवस्था

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि उपचुनाव के दौरान सभी मतदान केंद्रों पर अंदर और बाहर CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। इन केंद्रों की गतिविधियों पर वेबकास्टिंग के माध्यम से सतत निगरानी रखी जाएगी। इसके साथ ही विधानसभा क्षेत्र की सीमाओं और चेकपोस्टों पर भी सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कैमरे लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए हर स्तर पर तकनीकी मॉनिटरिंग की जाएगी।

राजनीतिक दलों से समय पर BLA की जानकारी साझा करने का अनुरोध

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी दलों से कहा कि वे अपने बीएलए-1 एवं बीएलए-2 को नियुक्त कर उनकी जानकारी सक्षम पदाधिकारियों तक समय पर पहुंचाएं, जिससे उपचुनाव संबंधी कार्यों में बेहतर समन्वय संभव हो सके। बैठक में आदर्श आचार संहिता के पालन से जुड़ी दिशानिर्देश, आयोग की प्रेस विज्ञप्ति, वैकल्पिक पहचान पत्रों की सूची और उपचुनाव से संबंधित दिशा-निर्देश साझा किए गए। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए सुझावों पर भी सीईओ ने संज्ञान लिया और कहा कि भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। 

अपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशियों पर पारदर्शिता का निर्देश

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने राजनीतिक दलों से कहा कि यदि किसी अपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार को टिकट दिया जाता है, तो फॉर्म 1, 2 और 7 में संबंधित जानकारी का प्रकाशन अनिवार्य रूप से किया जाए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता और मतदाताओं के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए यह कदम जरूरी है। इस अवसर पर नोडल पदाधिकारी राजनीतिक दल देवदास दत्ता, अवर निर्वाचन पदाधिकारी  सुनील कुमार और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।

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