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मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत, पीएमएलए ट्रिब्यूनल ने ईडी को बीएमडब्ल्यू कार तुरंत छोड़ने का दिया आदेश

पीएमएलए अपीलीय ट्रिब्यूनल ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत देते हुए ईडी को उनकी बीएमडब्ल्यू कार लौटाने का आदेश दिया है। ट्रिब्यूनल ने कहा कि कार को जब्त रखने का कोई ठोस कारण नहीं है, जबकि अन्य वस्तुएं पहले ही वापस की जा चुकी हैं।

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MANISH JHA
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रांची, वाईबीएन डेस्क: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी राहत मिली है। दिल्ली स्थित प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) अपीलीय ट्रिब्यूनल ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को उनकी लग्जरी बीएमडब्ल्यू कार तुरंत वापस करने का आदेश दिया है। 

ईडी ने जनवरी में की थी कार जब्त

 29 जनवरी 2024 को ईडी ने हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास पर छापेमारी की थी। इस दौरान एजेंसी ने उनकी बीएमडब्ल्यू कार, कई दस्तावेज़ और अन्य डिजिटल सामग्रियां जब्त की थीं। यह कार्रवाई भूमि घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत की गई थी। 

ट्रिब्यूनल का निर्देश: कार जब्त रखने का आधार नहीं

 पीएमएलए अपीलीय ट्रिब्यूनल के सदस्य वी.के. माहेश्वरी ने आदेश में कहा कि ईडी को बीएमडब्ल्यू कार तत्काल जारी करनी होगी। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया कि भविष्य में अगर कोई नया सबूत सामने आता है, तो एजेंसी को कानून के अनुसार कार्रवाई करने की छूट रहेगी। ट्रिब्यूनल ने माना कि फिलहाल कार को जब्त रखने का कोई ठोस कानूनी आधार नहीं है।

पहले ही लौटाई जा चुकी हैं अन्य जब्त वस्तुएं

ट्रिब्यूनल ने याद दिलाया कि इसी मामले में जब्त किए गए अन्य दस्तावेज़ और डिजिटल उपकरण 22 मई 2025 के आदेश के बाद पहले ही हेमंत सोरेन को लौटा दिए गए थे। मौजूदा अपील केवल बीएमडब्ल्यू कार से संबंधित थी, जिसका अब निपटारा कर दिया गया है।

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