Advertisment

हाई कोर्ट से भैरव सिंह को बड़ा झटका, जमानत याचिका वापस

भैरव सिंह को झारखंड हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट का रुख सख्त देखकर उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली। यह मामला चुटिया थाना विवाद से जुड़ा है। इससे पहले सिविल कोर्ट ने भी 13 अगस्त को उनकी बेल खारिज की थी

author-image
MANISH JHA
एडिट
1758791140549

रांची,वाईबीएन डेस्क: झारखंड हाईकोर्ट ने हिंदूवादी नेता भैरव सिंह को जमानत मामले में राहत नहीं दी। गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट का रुख सख्त देखते हुए भैरव सिंह ने अपनी जमानत याचिका वापस ले ली। 

कोर्ट में हुई सुनवाई

 भैरव सिंह की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने दलीलें दीं। वहीं राज्य की ओर से अधिवक्ता अमन कुमार राहुल ने बेल का कड़ा विरोध किया। जस्टिस राजेश कुमार की अदालत में इस पर आंशिक सुनवाई हुई। इसके बाद भैरव सिंह ने खुद अपनी याचिका वापस ले ली। 

चुटिया थाना विवाद से जुड़ा मामला

यह मामला रांची के चुटिया थाना क्षेत्र में दर्ज एक विवाद से संबंधित है। इस मामले में कांड संख्या 125/2025 दर्ज की गई थी। विवाद को लेकर भैरव सिंह के खिलाफ केस चल रहा है। 

पहले निचली अदालत ने भी किया इनकार

 भैरव सिंह को इससे पहले रांची सिविल कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली थी। 13 अगस्त को सिविल कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। अब हाईकोर्ट से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिल पाई है। 

Advertisment

आगे की कानूनी लड़ाई

 हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद अब भैरव सिंह की कानूनी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। माना जा रहा है कि वे जल्द ही नए विकल्प तलाश सकते हैं। फिलहाल समर्थक इस मामले को लेकर चिंतित हैं और अगले कदम पर नजर बनाए हुए हैं।

High Court Jharkhand
Advertisment
Advertisment