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रांची वाईबीएन डेस्क : झारखंड हाईकोर्ट ने हिंदूवादी नेता भैरव सिंह को बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी है। गुरुवार को जस्टिस अम्बुज नाथ की अदालत में सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया गया। अदालत ने उन्हें 20-20 हजार रुपये के दो निजी मुचलके भरने की शर्त पर जमानत देने का आदेश दिया है।
चुटिया थाना विवाद से जुड़ा मामला
भैरव सिंह को यह राहत रांची के चुटिया थाना क्षेत्र में दर्ज विवादित मामले में मिली है। इस मामले में कांड संख्या 125/2025 दर्ज की गई थी। आरोप था कि भैरव सिंह ने इलाके में हुए एक विवाद के दौरान भड़काऊ बयान दिए और कुछ लोगों के साथ झड़प की थी। घटना के बाद पुलिस ने उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी।
सिविल कोर्ट ने पहले की थी जमानत याचिका खारिज
इससे पहले रांची सिविल कोर्ट ने 13 अगस्त 2025 को भैरव सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में अपील की थी। सुनवाई के दौरान उनकी ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने दलील दी कि उनके मुवक्किल पर लगाए गए आरोप राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के तहत लगाए गए हैं और उनका किसी अवैध गतिविधि से संबंध नहीं है।
हाईकोर्ट ने दी सशर्त राहत
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने भैरव सिंह को सशर्त जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि वह जांच में पूरा सहयोग करेंगे और किसी गवाह को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। जमानत की खबर मिलते ही उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने इसे “सत्य की जीत” बताया।
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