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बीएड कर रहे सहायक शिक्षक अभ्यर्थियों को झटका, झारखंड हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच के आदेश पर लगाई रोक

झारखंड हाईकोर्ट ने सहायक शिक्षक नियुक्ति से जुड़ी महत्वपूर्ण सुनवाई में सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगा दी है। यह आदेश दो वर्षीय बी.एड कोर्स करने वाले अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए पात्र मानने से संबंधित था।

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MANISH JHA
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रांची वाईबीएन डेस्क : झारखंड में सहायक शिक्षक पद की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें दो वर्षीय बी.एड (B.Ed) कोर्स करने वाले उम्मीदवारों के दस्तावेजों का सत्यापन करने का निर्देश दिया गया था। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सोमवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए फिलहाल सिंगल बेंच के आदेश को निलंबित कर दिया है।

 JSSC की अपील पर सुनवाई

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) ने सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती देते हुए कहा कि दो वर्षीय बी.एड कोर्स को राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (NCTE) द्वारा मान्यता नहीं मिली है। इसलिए ऐसे उम्मीदवारों को सहायक शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करना नियमों के विपरीत है। आयोग की ओर से अधिवक्ता संजोय पीपरवाल और कुमार प्रिंस ने अदालत में विस्तृत तर्क रखा।

खंडपीठ ने लगाया अंतरिम स्टे

 मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ में हुई। दोनों जजों ने दलीलों पर विचार करते हुए कहा कि जब तक मामले की अंतिम सुनवाई नहीं हो जाती, सिंगल बेंच के आदेश पर अंतरिम रोक बनी रहेगी। कोर्ट ने साफ किया कि यह अंतरिम व्यवस्था है, अंतिम फैसला आगे की सुनवाई में सुनाया जाएगा।

अभ्यर्थियों में निराशा, प्रक्रिया पर असर 

अदालत के इस आदेश से उन उम्मीदवारों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है जिन्होंने दो वर्षीय बी.एड कोर्स पूरा कर लिया था और दस्तावेज सत्यापन की तैयारी में थे। अब इन उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच फिलहाल नहीं होगी। शिक्षा विभाग और JSSC की नियुक्ति प्रक्रिया पर भी इसका अस्थायी असर पड़ सकता है।

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Jharkhand Jharkhand High Court
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