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रांची वाईबीएन डेस्क । झारखंड हाईकोर्ट ने दुर्गा पूजा पर्व के दौरान सुरक्षा, सफाई और शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने को लेकर राज्य सरकार और जिला प्रशासन को कड़े निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने साफ कहा है कि पूजा समितियों और प्रशासन को पहले से जारी दिशा-निर्देशों का पालन हर हाल में करना होगा।
जिला प्रशासन और पुलिस को जिम्मेदारी
मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की पीठ ने सभी जिलों के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को सख्ती से नियम लागू कराने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि पूजा पंडालों में सुरक्षा और स्वच्छता से जुड़े सभी प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किया जाए। इस मामले की अगली सुनवाई सात अक्टूबर को प्रस्तावित है।
सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के विशेष इंतजाम
जिला स्कूल मैदान में दुर्गा पूजा की अनुमति मिलने के बाद अदालत ने स्वत: संज्ञान लिया। सरकार ने शपथपत्र में कहा कि आयोजन समाप्त होने के बाद मैदान को फिर से खेल योग्य बना दिया जाएगा। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 20 अग्निशामक यंत्र लगाए जाएंगे। भीड़ प्रबंधन के लिए 50 निजी गार्ड और 100 स्वयंसेवक तैनात रहेंगे। श्रद्धालुओं के लिए महिला और पुरुषों के अलग प्रवेश व निकास मार्ग बनाए जाएंगे, साथ ही आपात स्थिति में विशेष निकास द्वार भी होगा।
ध्वनि प्रदूषण और स्वच्छता पर सख्ती
हाईकोर्ट ने लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगाई है। स्कूल समय में और रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। जिला प्रशासन ने पूजा समितियों को साफ निर्देश दिया है कि ध्वनि प्रदूषण और स्वच्छता संबंधी नियमों का पालन हर हाल में अनिवार्य होगा। अदालत ने रांची प्रशासन द्वारा 8 सितंबर को जारी गाइडलाइन को लागू करने पर भी जोर दिया है।