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हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, शहरी गरीबों के फ्लैट से अवैध कब्जाधारियों को हटाए रांची नगर निगम

झारखंड हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम को आदेश दिया है कि वह शहरी गरीबों के लिए बने सरकारी फ्लैट से अवैध कब्जाधारियों को हटाए। अदालत ने प्रशासन की लापरवाही पर कड़ी टिप्पणी की और सात दिनों में रिपोर्ट पेश करने को कहा है।

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MANISH JHA
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रांची, वाईबीएन डेस्क: झारखंड हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम को सख्त निर्देश दिया है कि वह रातू रोड स्थित मधुकम खादगढ़ा और रूगड़ीगाढ़ा इलाकों में शहरी गरीबों के लिए बनाए गए सरकारी फ्लैट्स से सभी अवैध कब्जाधारियों को एक सप्ताह के भीतर खाली कराए। मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान की बेंच ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कि गरीबों के लिए बने ये आवास वर्षों से गलत हाथों में हैं, और प्रशासन ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया यह गंभीर लापरवाही है।

 कोर्ट की कड़ी टिप्पणी

 अदालत ने कहा कि “कब्जा रातों-रात नहीं होता, यह धीरे-धीरे प्रशासन की चुप्पी के बीच पनपता है।” न्यायालय ने यह भी पूछा कि नगर निगम ने इस पर पहले कार्रवाई क्यों नहीं की और अब तक रिपोर्ट क्यों नहीं सौंपी गई।

 जवाब तलब

कोर्ट ने निगम को चेतावनी दी कि यदि एक सप्ताह के भीतर अवैध कब्जा नहीं हटाया गया और रिपोर्ट पेश नहीं की गई, तो संबंधित अधिकारियों पर व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाएगी। 

अगली सुनवाई तय

 मामले की अगली सुनवाई अगले मंगलवार को होगी। तब तक नगर निगम को अपनी कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट अदालत के समक्ष पेश करनी होगी। हाईकोर्ट के इस सख्त निर्देश से उम्मीद है कि जिन गरीबों के लिए यह आवास बनाए गए थे, वे जल्द अपने हक का घर पा सकेंगे और सरकारी योजनाओं में व्याप्त अनियमितताओं पर अंकुश लगेगा।

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Jharkhand Jharkhand High Court
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