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रांची वाईबीएन डेस्क । पेसा नियमावली लागू नहीं होने से जुड़ी अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि बालू घाट और अन्य लघु खनिजों की नीलामी पर कोई रोक नहीं होगी, लेकिन अलॉटमेंट पर रोक रहेगी।
हाईकोर्ट का आदेश और अगली सुनवाई
अदालत ने कहा कि जब तक पेसा नियमावली से संबंधित पिछले वर्ष के आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता, तब तक राज्य में बालू घाट और लघु खनिजों का अलॉटमेंट नहीं होगा। इस मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी।
सचिव को अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश
सुनवाई के दौरान पंचायती राज विभाग के सचिव मनोज कुमार अदालत में मौजूद रहे। कोर्ट ने उन्हें अगली सुनवाई में भी उपस्थित रहने का निर्देश दिया है।
पक्षकारों की दलील और स्थिति स्पष्ट
मुख्य न्यायाधीश जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। प्रार्थियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार ने पक्ष रखा, जबकि राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता जय प्रकाश उपस्थित रहे। आदेश से साफ हो गया है कि राज्य में बालू घाट की नीलामी प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सुगमता और बढ़ेगी सरल होगी