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रांची, वाईबीएन डेस्क : झारखंड में औद्योगिक विकास और निवेश को नई गति देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (विशेष छूट) विधेयक, 2025 को अपनी मंजूरी दे दी है। यह विधेयक मानसून सत्र के दौरान विधानसभा में पारित हुआ था और अब राज्यपाल की सहमति के बाद यह कानून का रूप ले चुका है।
राज्य में उद्योग स्थापित करना होगा आसान
इस विधेयक के लागू होने के बाद अब सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (MSME) के लिए उद्योग स्थापित करना काफी आसान हो जाएगा। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस कानून के तहत नए उद्योगों को विभिन्न विभागीय अनुमतियों और निरीक्षणों से छूट मिलेगी। इससे उद्यमियों को अब अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। राज्य सरकार ने उद्योग स्थापना प्रक्रिया को पूरी तरह सुगम और पारदर्शी बनाने का लक्ष्य रखा है। साथ ही, सभी प्रकार की स्वीकृतियां और लाइसेंस की सुविधा सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे छोटे निवेशकों को राहत मिलेगी और उद्योग शुरू करने में समय की बचत होगी।
एमएसएमई क्षेत्र में निवेश और रोजगार को बढ़ावा
झारखंड सरकार ने इस कानून को राज्य में निवेश बढ़ाने और स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में अहम बताया है। सरकार का मानना है कि MSME सेक्टर राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ साबित हो सकता है। विधेयक के प्रावधानों से छोटे और मध्यम स्तर के उद्यमियों को न सिर्फ प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि उन्हें वित्तीय और प्रशासनिक सहयोग भी आसानी से मिल सकेगा। राज्य में औद्योगिक वातावरण को आकर्षक और निवेशक-हितैषी बनाने के लिए यह पहल महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
अब अधिसूचना के बाद होगा लागू
राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद अब इस कानून की अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके लागू होने के साथ ही झारखंड में छोटे और मझोले उद्योगों की स्थापना का रास्ता और भी आसान हो जाएगा। यह कदम न केवल राज्य के आर्थिक विकास को गति देगा, बल्कि हजारों युवाओं के लिए नए रोजगार अवसर भी सृजित करेगा। सरकार का कहना है कि आने वाले वर्षों में MSME क्षेत्र झारखंड की औद्योगिक तस्वीर बदल देगा।
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