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जिला प्रशासन की अभिभावकों से अपील, डॉक्टर की सलाह के बिना बच्चों को कोई भी कफ सिरप न दें

रांची जिला प्रशासन ने कफ सिरप से बच्चों पर स्वास्थ्य जोखिम की खबरों के बाद सतर्कता बरतते हुए बिना डॉक्टर की पर्ची के कफ सिरप की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी, रांची श्री मंजूनाथ भजंत्री ने सिविल सर्जन को विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

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MANISH JHA
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रांची वाईबीएन डेस्क : रांची जिले में बच्चों पर कफ सिरप के सेवन से होने वाले स्वास्थ्य प्रभाव की खबरों के बाद जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी, रांची  मंजूनाथ भजंत्री ने स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सिविल सर्जन रांची को विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

 बिना डॉक्टर की पर्ची के कफ सिरप की बिक्री पर रोक

उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने स्पष्ट किया है कि जिले में किसी भी मेडिकल स्टोर में बिना डॉक्टर की पर्ची के कफ सिरप की बिक्री पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होगी। सभी चिकित्सकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे केवल उन्हीं बच्चों को कफ सिरप दें जिनमें चिकित्सकीय जांच के बाद दुष्प्रभाव की संभावना न्यूनतम हो।

सख्त कार्रवाई और गुणवत्ता जांच

जिला प्रशासन ने कहा है कि निर्देशों का उल्लंघन करने वाले किसी भी मेडिकल स्टोर या चिकित्सक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त, सिविल सर्जन के माध्यम से बाजार में उपलब्ध कफ सिरप के विभिन्न ब्रांडों के सैंपलों की गुणवत्ता और सुरक्षा जांच भी कराई जाएगी।

 अभिभावकों के लिए विशेष अपील

जिला प्रशासन अभिभावकों से अपील करता है कि वे डॉक्टर की सलाह के बिना अपने बच्चों को किसी भी प्रकार का कफ सिरप न दें और किसी भी संदिग्ध लक्षण की स्थिति में तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल से संपर्क करें।

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Jharkhand DC
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