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राहुल गांधी के केस की सुनवाई 4 अक्टूबर को नहीं हो सकी, अगली तारीख 9 अक्टूबर निर्धारित

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से जुड़ा मामला, जिसमें उन्होंने भाजपा नेता अमित शाह पर कथित टिप्पणी की थी, की सुनवाई 4 अक्टूबर को नहीं हो सकी। चाईबासा स्थित एमपी-एमएलए विशेष न्यायालय में न्यायाधीश के अवकाश पर रहने के कारण कार्यवाही स्थगित कर दी गई।

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MANISH JHA
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रांची, चाईबासा वाईबीएन डेस्क : पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा स्थित एमपी-एमएलए विशेष न्यायालय में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से जुड़ा मामला एक बार फिर टल गया है। भाजपा नेता अमित शाह के खिलाफ की गई कथित टिप्पणी को लेकर चल रहे इस मामले में 4 अक्टूबर को सुनवाई होनी थी, लेकिन न्यायाधीश के अवकाश पर रहने के कारण कार्यवाही स्थगित कर दी गई। अब इस मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर 2025 को होगी।

राहुल गांधी ने मांगी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट

 राहुल गांधी ने अदालत में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 205 के तहत निजी उपस्थिति से छूट देने का आवेदन दाखिल किया है। इस आवेदन पर 4 अक्टूबर को फैसला आना था, मगर अदालत की अनुपस्थिति के कारण निर्णय टल गया। राहुल गांधी के अधिवक्ता सुभाष चंद्र मिश्रा ने बताया कि 22 सितंबर को ही दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी थी और अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया था। 

राजनीतिक व्यस्तता के कारण दायर किया गया आवेदन

कांग्रेस नेताओं के अनुसार, राहुल गांधी वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर पर बेहद व्यस्त हैं। संसद सत्र, जनसभाओं और यात्राओं के चलते हर तारीख पर व्यक्तिगत रूप से पेश होना उनके लिए संभव नहीं है। इसलिए, यह आवेदन उनके संसदीय और राजनीतिक कार्यों को प्रभावित किए बिना अदालत की प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दायर किया गया है।

अगली सुनवाई पर टिकी निगाहें

अब सबकी निगाहें 9 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं। यदि अदालत राहुल गांधी के आवेदन को स्वीकार कर लेती है, तो उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से राहत मिल सकती है। हालांकि, यदि आवेदन खारिज होता है, तो उन्हें आगे की सभी सुनवाईयों में अदालत में मौजूद रहना पड़ेगा। यह फैसला उनके राजनीतिक कार्यक्रमों पर सीधा प्रभाव डाल सकता है।

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