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कमल भूषण मर्डर केस: राहुल कुजूर समेत तीन दोषियों को आजीवन कारावास और जुर्माना

रांची के बहुचर्चित बिल्डर कमल भूषण हत्याकांड में कोर्ट ने तीन दोषियों राहुल कुजूर, डबलू कुजूर और काविस अदनान को उम्रकैद और 15-15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। मामला प्रेम विवाह से उपजे पारिवारिक विवाद से जुड़ा था। अदालत ने सुशीला कुजूर को साक्ष्य के अ

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MANISH JHA
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रांची वाईबीएन डेस्क : रांची की सिविल कोर्ट ने बहुचर्चित बिल्डर कमल भूषण हत्याकांड में तीन अभियुक्तों राहुल कुजूर, डबलू कुजूर और काविस अदनान को उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने तीनों पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न चुकाने पर अतिरिक्त तीन माह जेल की सजा होगी।

बरी हुई आरोपी

अदालत ने अभियुक्ता सुशीला कुजूर को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। वहीं, सरकारी गवाह मुनव्वर अफाक को भी अदालत ने रिहा कर दिया। अफाक की गवाही केस के लिए अहम रही। 

घटना का विवरण

 यह हत्या 30 मई 2022 को रातू रोड पर हुई थी। आरोपी हथियार लहराते हुए फरार हो गए थे। जांच में खुलासा हुआ कि हत्या की साजिश का मास्टरमाइंड राहुल कुजूर था। 

विवाद का कारण

 बताया जाता है कि कमल भूषण की बेटी यामिनी और राहुल कुजूर के प्रेम विवाह को लेकर परिवार में तनाव था। इसी विवाद के चलते हत्या की साजिश रची गई।

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गिरफ्तारी और केस

हत्या के बाद आरोपी कोलकाता और दिल्ली भाग गए थे। बाद में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उन्हें गिरफ्तार कर झारखंड पुलिस को सौंपा। इस मामले में सुखदेवनगर थाना में कांड संख्या 238/2022 दर्ज किया गया था। मामला दर्ज किया गया था 

Crime Jharkhand
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