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रांची में विजयादशमी व गांधी जयंती पर शराब पर पूर्ण रोक लागू

रांची जिला प्रशासन ने 2 अक्टूबर 2025 को विजयादशमी और महात्मा गांधी जयंती पर पूरे जिले में शराब की बिक्री, खरीद और परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। इस दिन सभी शराब की दुकानें, बार, रेस्तरां, क्लब, माइको ब्रिवरी और J.S.B.CL के थोक परिसर

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MANISH JHA
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 रांची वाईबीएन डेस्क : रांची जिला प्रशासन ने घोषणा की है कि 2 अक्टूबर 2025 (गुरुवार) को विजयादशमी और महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर पूरे जिले में शराब की बिक्री, खरीद और परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। प्रशासन ने इस निर्णय का उद्देश्य त्योहार और राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर शांति बनाए रखना बताया है। इस दिन शराब से जुड़े सभी गतिविधियां पूरी तरह बंद रहेंगी। 

दुकानों और उत्पादन केंद्रों पर असर

 निर्णय के तहत जिले की सभी शराब दुकानें, बार, रेस्तरां, क्लब, माइको ब्रिवरी और झारखंड राज्य बेवरेजेज कॉरपोरेशन (J.S.B.CL) के थोक अनुज्ञप्ति परिसर बंद रहेंगे। इसके अलावा देशी व विदेशी शराब बनाने वाली सभी फैक्ट्रियां और उनके कैंटीन भी इस दिन संचालन बंद रखेंगे। यह कदम त्योहार के समय सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। 

पालन और उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई

 जिला प्रशासन ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे इस दिन शराब खरीदने या बेचने की कोशिश न करें। नियम का उल्लंघन करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने कहा है कि सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है कि वे इस प्रतिबंध का पालन करें, ताकि विजयादशमी व गांधी जयंती का पर्व सुरक्षित व व्यवस्थित रूप में संपन्न हो सके।

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