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GST: अर्थदंड व ब्याज मुक्ति के लिए जल्द करें आवेदन, अपर आयुक्त का निर्देश

टैक्स बार एसोसिएशन व व्यापारिक संगठनों के साथ अपर आयुक्त ने की बैठक। अर्थदंड व ब्याज माफी योजना के गिनाए लाभ, कहा तमाम झंझटों से मुक्ति पा सकते व्यापारी

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Narendra Yadav
दंड व ब्याज मुक्ति के लिए जल्द करें आवेदन

राज्यकर कार्यालय में बैठक को संबोधित अपर आयुक्त दिनेश कुमार मिश्रा करते Photograph: (राज्यकर विभाग )

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शाहजहांपुर, वाईबीएन नेटवर्क 

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राज्यकर कार्यालय में सोमवार को अपर आयुक्त दिनेश कुमार पहुंचे। उन्होंने टैक्स बार एसोसिएशन व व्यापारिक संगठनों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने बार एसोसिएशन पदाधिकारियों को सभी समस्याओं के त्वरित निस्तारण तथा कार्यालय  में अधिवक्ताओं के बैठने के लिय उचित प्रबंध का आश्वासन दिया।

  अपर आयुक्त दिनेश कुमार मिश्रा ने व्यापारी नेताओं एवं अधिवक्ताओं से कहा कि टैक्स जमा कराए जाने को लेकर इस समय ब्याज माफी सहित अन्य छूट चल रही है। नियमानुसार दंड और ब्याज मुक्ति के लिए करदाता अपना आवेदन करें। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिलाध्यक्ष वेद प्रकाश गुप्ता ने राज्य कर विभाग के निजी भवन बनाने के साथ ही व्यापारियों व अधिवक्ताओं के बैठने के लिए उचित व्यवस्था किए जाने का मुद्दा उठाया। महानगर अध्यक्ष सचिन बाथम ने परिवहन  किए जा रहे माल को  समुचित कारण बगैर   रोकने का मुद्दा उठाया। अधिवक्ता मोहन मेहरोत्रा ने जीएसटी के अंतर्गत वैट की पुरानी वसूली के  सम्बंध में  व्यापारी के पोर्टल पर जमा चालान अपलोड करने की व्यवस्था उपलब्ध कराने की मांग रखी। अधिवक्ता केसी  खन्ना ने  पुराने बकाया के मामलों में प्रपत्र उपलब्ध न होने की समस्या को उठाया  गया। अपर  आयुक्त  दिनेश कुमार मिश्रा ने लोकल स्तर की समस्याओं के त्वरित निस्तारण का आश्वासन दिया।अन्य मुद्दों को उचित स्तर पर अग्रसारित करने की बात कहीं गई।  बैठक मे एमनेस्टी स्कीम के प्रावधानों को विस्तार से समझाया गया व करदाताओं से कर  जमा करके ब्याज व अर्थदण्ड माफ़ी योजना का लाभ उठाने की अपील की गई। बैठक में उपायुक्त,नोडल अधिकारी राज्य कर प्रवेश तोमर, उपायुक्त श्यामा कांत यादव, कपिल कुमार, आनंद कुमार, सहायक आयुक्त  प्रशांत सिंह, योगेन्द्र कुमार, संजू राय, मोहित भारद्वाज आदि उपस्थित रहे।

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