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फसल बीमा योजना की अंतिम तिथि बढ़ी, किसान अब 30 अगस्त तक करा सकेंगे बीमा

धानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा कराने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। गैर ऋणी कृषक 14 अगस्त तक और ऋणी कृषक 30 अगस्त 2025 तक बीमा करा सकते हैं। अब तक 3496 किसानों ने 2400 हेक्टेयर क्षेत्र का बीमा कराया है।

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Ambrish Nayak
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Photograph: (shahjahanpur netwrk)

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शाहजहांपुर वाईबीएन संवाददाताखरीफ सीजन में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ अब और अधिक किसान उठा सकेंगे। भारत सरकार ने किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बीमा कराने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब गैर ऋणी कृषक 14 अगस्त 2025 तक जबकि ऋणी कृषक 30 अगस्त 2025 तक बीमा करा सकेंगे।

उप कृषि निदेशक पीके मिश्र ने बताया कि खरीफ सत्र में अब तक जनपद के 3496 किसानों ने फसल बीमा योजना के तहत पंजीकरण कराया है, जिससे कुल 2400 हेक्टेयर क्षेत्र का बीमा हुआ है। किसानों से अपील की गई है कि वे समय रहते योजना का लाभ उठाएं।

गैर ऋणी किसान आधार कार्ड, स्वप्रमाणित फसल बुवाई घोषणा पत्र, नवीनतम खतौनी की नकल तथा बैंक पासबुक की छायाप्रति (आईएफएससी कोड सहित) के साथ नजदीकी सीएससी या बैंक शाखा में जाकर निर्धारित प्रीमियम जमा कर बीमा करवा सकते हैं। वहीं ऋणी कृषकों को अपनी बैंक शाखा से संपर्क कर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी फसल का बीमा किया गया है या नहीं। यदि नहीं किया गया है तो तत्काल शाखा को सूचित करें।

योजना के अंतर्गत धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, उड़द, अरहर और मिर्च जैसी खरीफ की अधिसूचित फसलों का बीमा कराया जा सकता है। यह योजना प्रतिकूल मौसम, प्राकृतिक आपदाएं, रोग, कीट, ओलावृष्टि, जलभराव, भूस्खलन, बिजली गिरने आदि से फसलों को हुए नुकसान पर क्षतिपूर्ति का प्रावधान करती है।

फसल की कटाई के बाद खेत में 14 दिनों तक सुखाई के दौरान यदि ओलावृष्टि या चक्रवात से नुकसान होता है, तो वह भी योजना में कवर किया गया है। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 14447 जारी किया गया है। बीमित कृषकों को किसी आपदा की स्थिति में 72 घंटे के भीतर इस नंबर पर सूचित करना होगा, तभी क्षतिपूर्ति मिल सकेगी।

उप कृषि निदेशक ने जिले के सभी किसानों से अपील की है कि वे इस योजना में अधिक से अधिक भागीदारी कर अपनी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित करें।

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