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शाहजहांपुर न्यूज: पुलिस पर जानलेवा हमला करने के दोषी को 8 साल की सजा, छह हजार जुर्माना

शाहजहांपुर के रोजा थाना क्षेत्र के न्यू चर्च कॉलोनी निवासी मनोज को कोर्ट ने पुलिस पर जानलेवा हमला करने के मामले में दोषी पते हुए आठ साल की सजा और छह हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। दूसरे आरोपी की मुकदमे के दौरान मौत हो गई थी।

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Narendra Yadav
Shahjahanpur news

Photograph: (वाईबीएन नेटवर्क)

थाना रोजा क्षेत्र के मोहल्ला न्यू चर्च कॉलोनी निवासी मनोज कुमार शुक्ला को पुलिस पर जानलेवा हमला करने का दोषी करार देते हुए कोर्ट ने आठ वर्ष के कठोर कारावास और छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-9 ने सुनाया। वहीं, इसी मामले में दूसरा आरोपी ओमप्रकाश उर्फ मुल्ला, निवासी रजौआ, की मुकदमे के दौरान मौत हो गई थी, जिससे उसकी सुनवाई समाप्त हो गई।

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घटना वर्ष 2016 की, पुलिस पर की थी फायरिंग

प्राप्त जानकारी के अनुसार, घटना वर्ष 2016 की है। थाना रोजा के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक केके वर्मा पुलिस टीम के साथ गश्त पर थे। गश्त के दौरान पुलिस टीम जब खिरनी बाग चौराहे के पास पहुंची, तभी सूचना मिली कि कुछ संदिग्ध लोग काले रंग की गाड़ी में बैठकर पीलीभीत की ओर जा रहे हैं। पुलिस ने तुरंत पीडब्ल्यूडी तिराहे के पास बैरियर लगाकर चेकिंग शुरू कर दी।

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बैरियर पर रोकी गई गाड़ी, पुलिस पर फायरिंग कर भागे आरोपी

जब संदिग्ध गाड़ी मौके पर पहुंची तो पुलिस ने उसे रोक लिया। गाड़ी से उतरकर आरोपी भागने लगे और भागते समय पुलिस टीम पर फायरिंग भी की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को पकड़ लिया।

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तमंचा, कारतूस और चाकू बरामद

पकड़े गए व्यक्तियों में एक ने अपना नाम मनोज कुमार शुक्ला और दूसरे ने ओमप्रकाश उर्फ मुल्ला बताया। तलाशी के दौरान मनोज के पास से तमंचा व कारतूस, जबकि मुल्ला के पास से चाकू बरामद हुआ। पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की और साक्ष्य एकत्र कर आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया।

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गवाहों के बयान और पत्रावली के आधार पर सुनाया गया फैसला

मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-9 में हुई। शासकीय अधिवक्ता संदीप कुमार शर्मा ने गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पक्ष रखते हुए मनोज कुमार को दोषी सिद्ध किया। न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन करने के उपरांत मनोज को आठ वर्ष के कठोर कारावास और छह हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

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