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Ankita Bhandari case: परिजनों ने हाईकोर्ट का रुख किया, दोषियों को फांसी की सजा की मांग

अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोटद्वार की अदालत द्वारा तीनों दोषियों को आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनाई गई थी। लेकिन इस फैसले से मृतका के परिजन संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने अब उत्तराखंड हाईकोर्ट का रुख किया है ।

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Ranjana Sharma
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नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क: नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क: बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोटद्वार की अदालत द्वारा तीनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाए जाने के बाद अब मृतका के परिजनों ने उत्तराखंड हाईकोर्ट का रुख किया है। परिजनों का कहना है कि कोटद्वार कोर्ट के फैसले से उन्हें न्याय की पूर्ण अनुभूति नहीं हुई है। इसलिए वे अब उच्च न्यायालय में अपील कर दोषियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग करेंगे।

कोर्ट ने सुनाई थी उम्रकैद की सजा

गौरतलब है कि कोटद्वार की अदालत ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में तीनों आरोपियों को दोषी मानते हुए हाल ही में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। साथ ही, हत्या और सबूत मिटाने के आरोपों में भी उन्हें दोषी ठहराया गया। लेकिन अंकिता के परिजन इस सजा को पर्याप्त नहीं मानते। उनका कहना है कि यह अपराध इतना जघन्य और अमानवीय था कि इसके लिए मृत्युदंड (फांसी) ही एकमात्र उचित दंड है।

परिजनों की प्रतिक्रिया

परिजनों ने मीडिया से बातचीत में बताया कि वे जल्द ही नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी बेटी को निर्दयता से मारा गया, उसका शव नहर में फेंका गया। ऐसे अपराधियों को सिर्फ उम्रकैद नहीं, फांसी मिलनी चाहिए। यही सच्चा न्याय होगा।”

नहर के पास से बरामद हुआ था अं​किता का शव 

सितंबर 2022 में अंकिता भंडारी, जो एक रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम कर रही थीं, लापता हो गई थीं। कुछ दिनों बाद उनका शव ऋषिकेश के पास चिल्ला नहर से बरामद हुआ था। जांच में सामने आया कि रिसॉर्ट मालिक पुलकित आर्य और उसके दो सहयोगियों ने मिलकर उसकी हत्या की थी। इस घटना से पूरे उत्तराखंड में जनाक्रोश फैल गया था और मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया गया।

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