भोपाल, वाईबीएन नेटवर्क
मध्य प्रदेश के भोपाल से बड़ी खबर सामने आई है। भोपाल जिला कलेक्टर (डीएम) ने 3 फरवरी को एक आदेश जारी कर जिले के अधिकार क्षेत्र में सभी सार्वजनिक स्थानों पर भीख मांगने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है।
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भीख देना और मांगना अपराध
बता दें भोपाल में डीएम द्वारा जारी आदेश के मुताबिक भीख मांगना और भीख देना अपराध की श्रेणी में आ गया है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने इसके लिए आदेश जारी किया है, जिसमें सार्वजनिक स्थलों पर भीख मांगने और देने दोनों को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है और इसका उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी।
भीख मांगने पर क्यों लगाया प्रतिबंध
जारी आदेश के अनुसार, राजधानी भोपाल में ट्रैफिक सिग्नलों, चौराहों, धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर भीख मांगने वालों की वजह से यातायात में बाधा उत्पन्न होती है। स्थानीय लोगों को तकलीफ होती है। इसके साथ ही कई बार भीख मांगने वालों को आपराधिक गतिविधियों में लिप्त पाया गया है। भीख मांगने की आड़ में कई अपराध को अंजाम देते हैं, आपराधिक गिरोह चलाते है।
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इंदौर में पहले से प्रतिबंधित है
बता दें मध्य प्रदेश के भोपाल से पहले इंदौर शहर में यह नियम लागू है। 1 जनवरी 2025 से भीख मांगने और दान देने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया। इंदौर भारत सरकार द्वारा शहरों को भिखारी मुक्त बनाने के लिए शुरू की गई SMILE पहल के तहत चिन्हित 10 शहरों में से एक है। यह योजना भिखारियों के पुनर्वास, परामर्श और सतत विकास की वकालत करती है।
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