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अनंत सिंह को बड़ी राहत, आचार संहिता उल्लंघन मामले में कोर्ट ने किया बरी

2019 में आचार संहिता उल्लंघन मामले में पूर्व विधायक अनंत सिंह को साक्ष्य के अभाव में मुंगेर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने बरी किया, अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध नहीं कर सका।

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YBN Bihar Desk
Anant Singh (3)
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बिहार की राजनीति में अपनी दबंग छवि के लिए मशहूर मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह को एक पुराने मामले में बड़ी राहत मिली है। मुंगेर स्थित एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में साक्ष्य के अभाव में उन्हें बरी कर दिया। शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह फैसला सुनाया गया।

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यह मामला 31 मार्च 2019 का है, जब अनंत सिंह बिना प्रशासनिक अनुमति के 16 गाड़ियों के काफिले के साथ चुनाव प्रचार करने निकल पड़े थे। वह अपनी पत्नी नीलम देवी, जो उस समय कांग्रेस प्रत्याशी थीं, के समर्थन में धरहरा विधानसभा क्षेत्र में प्रचार कर रहे थे। इस दौरान उनके साथ 80 से 100 समर्थक मौजूद थे।

इस घटना को लेकर जमालपुर के तत्कालीन अंचलाधिकारी अबुल हुसैन ने उनके खिलाफ केस दर्ज कराया था। लेकिन, सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं कर सका, जिससे यह साबित हो सके कि अनंत सिंह ने जानबूझकर नियमों का उल्लंघन किया।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अभियोजन पक्ष आरोपों को प्रमाणित करने में पूरी तरह विफल रहा। परिणामस्वरूप, अनंत सिंह को बरी कर दिया गया।

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