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बिहार, वाईबीएन डेस्क।बिहार की राजनीति में एक बड़ा मोड़ तब आया है जब पटना हाईकोर्ट ने भाजपा विधायक मिश्रीलाल यादव को बड़ी राहत प्रदान की। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ चल रहे एक पुराने मामले में दी गई दोषसिद्धि और दो साल की सजा को निरस्त कर दिया। इस फैसले के बाद विधानसभा सचिवालय ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उनकी सदस्यता बहाल कर दी और अलीनगर सीट को फिर से उनके नाम कर दिया गया।
पुराने मामले में दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा
आपको बता दें कि दरभंगा की एक विशेष अदालत ने 27 मई 2024 को मिश्रीलाल यादव को एक पुराने मामले में दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद विधानसभा प्रशासन ने उनकी सदस्यता समाप्त कर दी थी और अलीनगर सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया था। मिश्रीलाल यादव ने इस फैसले को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जहां से उन्हें राहत मिली है। पटना हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद मिश्रीलाल यादव गुरुवार से चल रहे बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में भाग ले सकेंगे। यह सत्र शुक्रवार तक चलेगा।
मिश्रीलाल यादव की सदस्यता बहाली न सिर्फ उनके लिए व्यक्तिगत जीत है, बल्कि भाजपा के लिए भी एक रणनीतिक फायदा माना जा रहा है। उनकी वापसी से पार्टी को इस क्षेत्र में चुनावी रणनीति बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही, यह फैसला भाजपा के अन्य नेताओं के लिए भी एक उम्मीद की किरण लेकर आया है, जो विभिन्न मामलों में फंसे हुए हैं।
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