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बिहार कैबिनेट ने 22 बड़े फैसले किए: महिला कर्मचारियों को ट्रांसफर सुविधा, युवाओं के लिए 9 स्किल सेंटर

बिहार कैबिनेट बैठक 2024: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 22 एजेंडों को मंजूरी, महिला कर्मचारियों के लिए नई नीति, युवाओं के लिए 9 कौशल विकास केंद्र, डॉक्टरों की बर्खास्तगी और नए पदों का सृजन।

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YBN Bihar Desk
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मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बिहार कैबिनेट बैठक में कुल 22 एजेंडों को मंजूरी दी गई। राज्य सचिवालय में सुबह 10:30 बजे शुरू हुई इस बैठक में विकास योजनाओं, नियुक्ति प्रक्रियाओं, स्वास्थ्य सुविधाओं और आर्थिक प्रस्तावों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

महिला कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत: पोस्टिंग स्थल के नजदीक ट्रांसफर

बिहार सरकार ने महिला सरकारी कर्मचारियों को उनके पदस्थापना स्थल के निकट ट्रांसफर की सुविधा देने के लिए एक नई नीति को मंजूरी दी है। इससे महिला कर्मचारियों को परिवार के साथ रहने और कार्य-जीवन संतुलन बनाने में मदद मिलेगी।

युवाओं के लिए 9 नए कौशल विकास केंद्र

राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण देने के लिए 9 नए कौशल विकास केंद्र (Skill Development Centers) स्थापित करने का फैसला किया है। इन केंद्रों के माध्यम से युवाओं को टेक्निकल और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे उनके रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

आदिवासी समुदाय के लिए PM आवास योजना में 2 लाख रुपये की सहायता

प्रधानमंत्री जनजाति आवासीय योजना (PM Janjati Awas Yojana) के तहत आदिवासी समुदाय के लोगों को 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस राशि का उपयोग आवास निर्माण में किया जाएगा, जिससे उनकी रहन-सहन की स्थिति में सुधार होगा।

स्वास्थ्य विभाग में बड़े बदलाव: 36 नए पद, 4 डॉक्टर बर्खास्त

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  • राजवंशी नगर में 36 नए पदों का सृजन किया गया है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा।

  • खगड़िया और लखीसराय के 4 डॉक्टरों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है, जिनमें डॉ. आशीष कुमार, डॉ. मोहम्मद फिरदौस, डॉ. जागृति सोनम और डॉ. अनामिका कुमारी शामिल हैं।

जल संसाधन विभाग को बख्तियारपुर में गंगा चैनल के निर्माण की मंजूरी

बैठक में जल संसाधन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए बख्तियारपुर प्रखंड में गंगा चैनल के निर्माण की स्वीकृति दी गई। इससे क्षेत्र में सिंचाई और जल आपूर्ति की स्थिति सुधरेगी।

नए नियम: जन्म-मृत्यु पंजीकरण और नगर पालिका विज्ञापन नीति में संशोधन

  • जन्म-मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 2025 में संशोधन कर इसे और अधिक पारदर्शी बनाया गया।

  • नगर पालिका क्षेत्रों में विज्ञापन नीति (Municipal Advertisement Policy 2025) में बदलाव किया गया, जिससे सरकारी आय में वृद्धि होगी।

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