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बिहार पुलिस (Bihar Police) ने आपराधिक मामलों में तेजी से सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य के डीजीपी विनय कुमार (DGP Vinay Kumar) ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अगर पुलिसकर्मी या अधिकारी कोर्ट में गवाही देने नहीं पहुंचते हैं, तो उनकी सैलरी रोक दी जाएगी। इसके साथ ही, पुलिस विभाग जल्द ही एक विशेष वेबसाइट लॉन्च करेगा, जिसके जरिए गवाही के समन भेजे जाएंगे।
DGP विनय कुमार ने बताया कि गवाही न देने वाले पुलिसकर्मियों का वेतन रोका जाएगा। नई वेबसाइट पर सभी गवाहों की डिटेल्स अपडेट की जाएंगी, ताकि ट्रांसफर या रिटायरमेंट के बाद भी उन्हें समन भेजा जा सके। पुलिस गवाहों को कोर्ट तक पहुंचाने की जिम्मेदारी खुद लेगी, वाहन और अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। यह नियम सरकारी और निजी गवाहों दोनों पर लागू होगा।
"गवाही न देना केस को कमजोर करता है"
DGP विनय कुमार ने कहा कि कई बार पुलिसकर्मी गवाही देने नहीं पहुंचते, जिससे केस कमजोर हो जाता है। अब ऐसा नहीं होगा। अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी बिना वजह गवाही से दूर भागेगा, तो उसकी सैलरी रोक दी जाएगी।
वेबसाइट से मिलेगी मदद
बिहार पुलिस जल्द ही एक वेब-पोर्टल (Online Summons Portal) लॉन्च करेगी, जहां सभी पुलिस गवाहों की लिस्ट होगी।ट्रांसफर या रिटायर हुए अधिकारियों को भी समन भेजा जा सकेगा। बीमार या अन्य मजबूरियों वाले गवाहों के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी।