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बिहार सरकार ने राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लिपिकों की भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में "बिहार राज्य विद्यालय लिपिक (नियुक्ति, सेवाशर्त एवं अनुशासनिक कार्रवाई) संवर्ग नियमावली, 2025" को मंजूरी दे दी गई। इस नए नियम के तहत अब लिपिकों की भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होगी, साथ ही शिक्षकों/कर्मचारियों की मृत्यु के बाद उनके आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति (Compassionate Appointment) का भी प्रावधान किया गया है।
कैसे होगी लिपिकों की भर्ती?
नई नियमावली के अनुसार, विद्यालय लिपिकों की नियुक्ति अब राज्य स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। इस परीक्षा का आयोजन बिहार सरकार द्वारा गठित एक विशेष आयोग (Recruitment Commission) करेगा। इससे पहले लिपिक भर्ती में होने वाली अनियमितताओं पर रोक लगेगी और योग्य उम्मीदवारों को नौकरी मिल सकेगी।
मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को मिलेगा रोजगार
इस नियमावली में एक महत्वपूर्ण प्रावधान अनुकंपा नियुक्ति (Compassionate Ground Appointment) का भी जोड़ा गया है। अगर किसी शिक्षक या विद्यालय कर्मचारी की सेवाकाल में मृत्यु हो जाती है, तो उनके आश्रितों (पति/पत्नी या वैध उत्तराधिकारी) को जिला पदाधिकारी (DM) की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा नौकरी दी जाएगी। यह कदम सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक सराहनीय कदम माना जा रहा है।
किन विद्यालयों पर लागू होंगे नए नियम?
यह नियमावली निम्नलिखित सभी प्रकार के विद्यालयों पर लागू होगी:
राजकीय प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय
राजकीयकृत माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय
प्रोजेक्ट कन्या विद्यालय
उत्क्रमित एवं पुनर्स्थापित विद्यालय