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Bihar Voter List Draft 2025 आज जारी होगा– जानिए नाम कैसे जोड़ें या हटाएं

बिहार में आज वोटर लिस्ट ड्राफ्ट जारी किया जाएगा। मतदाताओं को नाम जोड़ने, हटाने या सुधार के लिए 2 अगस्त से 1 सितंबर तक विशेष कैंप का मौका मिलेगा। जानिए पूरी प्रक्रिया।

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YBN Bihar Desk
SIR BLO Begusarai Bihar Elecion VOter list
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पटना , वाईबीएन डेस्क । बिहार में आज शुक्रवार को चुनाव आयोग द्वारा राज्य की वोटर लिस्ट (Bihar Voter List) का नया ड्राफ्ट जारी किया जा रहा है। यह अपडेट उस व्यापक सत्यापन अभियान (SIR) पर आधारित है, जिसे हाल ही में घर-घर जाकर चलाया गया था। इस ड्राफ्ट के जारी होने के बाद राज्य के मतदाताओं को अपनी जानकारी को जांचने और उसमें सुधार करने का एक महत्वपूर्ण अवसर मिलने वाला है।

1 सितंबर तक चलेगा अभियान

निर्वाचन आयोग के अनुसार, जो मतदाता अपनी जानकारी में त्रुटि पाएंगे—जैसे नाम की स्पेलिंग गलत होना, पते में गड़बड़ी या नाम पूरी तरह से गायब होना—वे 2 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक चलने वाले विशेष कैंपों में अपना दावा या आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। यह कैंप सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक सभी प्रखंड कार्यालयों, अंचल कार्यालयों, नगर निकाय और नगर परिषद कार्यालयों में लगाए जाएंगे। खास बात यह है कि रविवार को भी ये कैंप खुले रहेंगे ताकि अधिक से अधिक लोग इसमें भाग ले सकें।

मतदाता सूची के इस अद्यतन अभियान के अंतर्गत विशेष रूप से बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा का भी ध्यान रखा गया है। BLO (बूथ लेवल अधिकारी) को निर्देश दिया गया है कि वे इन मतदाताओं के घर जाकर आवेदन प्राप्त करें, जिससे उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो।

इस ड्राफ्ट के आंकड़ों से पता चला है कि राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या अब घटकर 7.24 करोड़ रह गई है, जबकि पहले यह संख्या 7.89 करोड़ थी। यानी लगभग 65 लाख नाम हटाए गए हैं, जिनमें 22 लाख मृतक, 36 लाख स्थानांतरित मतदाता और 7 लाख वे लोग थे जो स्थायी रूप से किसी अन्य क्षेत्र में बस चुके हैं।

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इस पूरी प्रक्रिया को "SIR" (Systematic Integrated Revision) नामक विशेष अभियान के तहत अंजाम दिया गया, जो 24 जून 2025 से 25 जुलाई तक चला। इस दौरान लगभग 99.8% घरों को कवर किया गया। सुप्रीम कोर्ट से चार दिन पहले इस ड्राफ्ट को प्रकाशित करने की मंजूरी मिलने के बाद आज यह सूची सार्वजनिक की जा रही है।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस प्रक्रिया में आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड को पहचान पत्र के रूप में मान्यता दी जाए। साथ ही अगर किसी स्तर पर गलती पाई जाती है तो SIR प्रक्रिया को निरस्त भी किया जा सकता है।

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