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बिहार में आज अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। इस सूची के आधार पर आगामी चुनावों में मतदाता मतदान कर पाएंगे। हालांकि, कई लोगों के नाम इस बार भी वोटर लिस्ट से छूट गए हैं। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद भी नाम जुड़वाने का मौका उपलब्ध रहेगा।
यदि किसी मतदाता का नाम इस बार की अंतिम सूची से छूट गया है, तो वह फॉर्म-6 भरकर अपने क्षेत्र के बूथ स्तर अधिकारी (बीएलओ) के पास जमा कर सकता है। यह प्रक्रिया पूरी तरह मुफ्त है और इसे ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जा सकता है।
इस बार करीब तीन लाख मतदाताओं को आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं करने पर नोटिस भेजा गया है। उन्हें जवाब देने के लिए समय दिया गया है। वहीं, विशेष पुनरीक्षण (SIR) के दौरान मृतक, स्थानांतरित और दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं के नाम अंतिम सूची से हटा दिए गए हैं।
चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार, नामांकन तिथि के अंतिम दिन से आठ दिन पहले तक मतदाता अपना नाम जुड़वा सकते हैं। जब फॉर्म-6 जमा होता है, तो आवेदन सात दिनों तक नोटिस बोर्ड पर सार्वजनिक रूप से चिपकाया जाता है। यदि इस अवधि में कोई आपत्ति नहीं आती है, तो निर्वाची पदाधिकारी आठवें दिन आवेदन को मंजूरी देकर नाम सूची में शामिल कर देते हैं। इसके बाद संबंधित व्यक्ति मतदान के योग्य हो जाता है।
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