नई दिल्ली/पटना: पूर्व रेल मंत्री और RJD प्रमुख लालू यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने 'लैंड फॉर जॉब' (Land for Job) घोटाले के मामले में लालू यादव द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है। इस केस में CBI ने आरोप लगाया है कि रेलवे में नौकरी देने के बदले लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार ने जमीन की डील की थी।
क्या है 'लैंड फॉर जॉब' केस?
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यह मामला लालू प्रसाद यादव के 2004-2009 तक रेल मंत्री रहने के दौरान का है।
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CBI का आरोप है कि रेलवे में नौकरियां देने के बदले लालू परिवार ने भूमि अधिग्रहण किया।
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इस मामले में लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती समेत कई लोग आरोपी हैं।
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CBI ने 2022 में इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी।
दिल्ली हाईकोर्ट ने क्यों खारिज की याचिका?
लालू प्रसाद यादव ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर CBI केस को रद्द करने की मांग की थी। उनका तर्क था कि यह मामला राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा है और इसमें कोई ठोस सबूत नहीं है। लेकिन कोर्ट ने उनकी दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि CBI की जांच जायज है और केस ट्रायल कोर्ट में चलेगा।