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बिहार की राजनीति में एक और नया मोड़ आया है।सिवान जिले की अदालत ने राजद प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ 2011 के आचार संहिता उल्लंघन मामले में कुर्की का आदेश जारी किया है।इस आदेश के बाद अब उनकी संपत्तियों की कुर्की की प्रक्रिया शुरू हो सकती है।
2011 का मामला: आचार संहिता उल्लंघन
यह मामला वर्ष 2011 का है, जब लालू यादव ने महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र के राजद प्रत्याशी परमेश्वर सिंह के समर्थन में भाषण दिया था।उस समय वहां धारा 144 लागू थी और ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग पर प्रतिबंध था।इसके बावजूद, लालू यादव ने नियमों का उल्लंघन करते हुए भाषण दिया, जिसके कारण उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ।
सिवान कोर्ट का आदेश
लालू यादव की लगातार अदालत में अनुपस्थिति को देखते हुए, सिवान के एसीजेएम प्रथम ने कुर्की आदेश जारी किया है।अगली सुनवाई 30 मई 2025 को निर्धारित की गई है।इससे पहले, लालू यादव चारा घोटाले में दोषी ठहराए जा चुके हैं, हालांकि वे फिलहाल जमानत पर हैं।