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पटना , वाईबीएन डेस्क ।पटना की बेउर जेल में बंद मोकामा के बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह को एक बड़े मामले में कानूनी राहत मिल गई है। धारा 307 (हत्या का प्रयास) के एक केस में अदालत ने उन्हें रिहा करने का आदेश देते हुए साफ किया कि उनकी संलिप्तता साबित नहीं हो पाई है। यह फैसला 2023 के भदौर थाना क्षेत्र में हुई रघुनाथ प्रसाद सिंह की गोलीकांड से जुड़ा है, जिसमें अनंत सिंह पर जेल से ही साजिश रचने का आरोप लगाया गया था।
2023 में हुई थी हत्या
साल 2023 में भदौर थाना क्षेत्र में रघुनाथ प्रसाद सिंह को दिनदहाड़े गोली मार दी गई थी। इस घटना के बाद अनंत सिंह का नाम सामने आया और उन्हें एफआईआर में नामजद आरोपी बना दिया गया। आरोप था कि भले ही वह उस समय बेउर जेल में बंद थे, लेकिन उन्होंने सलाखों के पीछे से ही इस हमले की साजिश रची थी। हालांकि, जांच में यह बात सामने आई कि घटना के समय अनंत सिंह जेल में ही थे और उनकी संलिप्तता साबित नहीं हो सकी।
अनंत सिंह के खिलाफ नहीं मिला सबूत
अदालत ने अपने फैसले में साफ किया कि सिर्फ नामजद कर देने से कोई दोषी नहीं हो जाता। न्यायालय ने कहा कि साजिश के लिए ठोस सबूत चाहिए होते हैं, जो इस मामले में नहीं मिल पाए। यह फैसला अनंत सिंह के लिए एक बड़ी कानूनी जीत मानी जा रही है, हालांकि वह अभी भी सोनू-मोनू फायरिंग केस समेत कई अन्य मामलों में जेल में बंद हैं।
अभी जेल में ही रहेंगे अनंत सिंह
हालांकि इस केस में राहत मिलने के बावजूद अनंत सिंह अभी भी बेउर जेल में ही बंद हैं। सोनू-मोनू फायरिंग केस में उन्हें अभी तक जमानत नहीं मिल पाई है।