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मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह को हाई कोर्ट से जमानत, सोनू-मोनू गोलीकांड मामले में मिली बड़ी राहत

पटना हाई कोर्ट ने मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह को सोनू-मोनू गोलीकांड मामले में जमानत दे दी। जनवरी 2025 से जेल में बंद अनंत सिंह के समर्थकों में खुशी।

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YBN Bihar Desk
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पटना , वाईबीएन डेस्क ।पटना हाई कोर्ट ने मंगलवार को मोकामा के पूर्व विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह को बहुचर्चित सोनू-मोनू गोलीकांड मामले में जमानत दे दी है। यह फैसला अनंत सिंह के लिए एक बड़ी कानूनी राहत साबित होगा, जो जनवरी 2025 से पटना की जेल में बंद हैं। इस मामले में मुख्य आरोपी सोनू को पहले ही जमानत मिल चुकी है और उसे भागलपुर जेल से रिहा किया जा चुका है।

क्या है सोनू-मोनू गोलीकांड मामला?

यह मामला पंचमहला थाना में दर्ज केस संख्या 05/2025 से जुड़ा है, जिसमें सोनू और मोनू नामक दो व्यक्तियों पर हमले का आरोप लगा था। इस घटना ने बिहार की राजनीति में तूफान ला दिया था और अनंत सिंह को आरोपियों से संबंध बताकर गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, अब हाई कोर्ट के फैसले के बाद अनंत सिंह के जेल से रिहा होने का रास्ता साफ हो गया है।

बता दें कि अनंत सिंह मोकामा की राजनीति में लंबे समय से प्रभावशाली रहे हैं। वह 2005 से लगातार मोकामा विधानसभा सीट से विधायक रहे, लेकिन 2022 में उन्हें अयोग्य ठहराए जाने के बाद उनकी पत्नी नीलम देवी उपचुनाव में जीतकर विधायक बनीं। अनंत सिंह को उनके समर्थक 'छोटे सरकार' के नाम से पुकारते हैं और मोकामा में उनकी एक बड़ी राजनीतिक पकड़ है।

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बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले क्यों अहम है यह फैसला?

बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले अनंत सिंह की रिहाई को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब उनके बाहर आने से मोकामा क्षेत्र की राजनीति में नया मोड़ आ सकता है। उनके समर्थकों में जमानत के फैसले को लेकर खुशी की लहर है, जबकि राजनीतिक हलकों में इसकी जोरदार चर्चा हो रही है।

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