पटना हाईकोर्ट ने चिराग पासवान की बड़ी मां के मामले में दी राहत, पशुपति पारस की पत्नी और प्रिंस राज की मां को मिली न्यायिक सुरक्षा
पटना हाईकोर्ट ने चिराग पासवान की बड़ी मां के मामले में पशुपति पारस की पत्नी शोभा देवी और प्रिंस राज की मां सुनैना देवी को राहत दी। जानें कोर्ट का आदेश, प्राथमिकी विवाद और संपत्ति झगड़े की पूरी कहानी।
पटना हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के परिवार से जुड़े एक संवेदनशील मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की पत्नी शोभा देवी और उनके भाई प्रिंस राज की मां सुनैना देवी को आपराधिक मामले में अंतरिम राहत प्रदान की है। साथ ही, रामविलास पासवान की तलाकशुदा पत्नी राजकुमारी देवी (चिराग की बड़ी मां) को नोटिस जारी किया गया है।
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संपत्ति विवाद और आपराधिक शिकायत
खगड़िया जिले के अलौली थाना में राजकुमारी देवी ने एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि शोभा देवी और सुनैना देवी ने उनके कमरे का सामान बाहर फेंक दिया और बेडरूम-बाथरूम पर ताला लगा दिया। हालांकि, आवेदिकाओं की ओर से दलील दी गई कि रामविलास पासवान और राजकुमारी देवी का 1981 में ही तलाक हो चुका था, इसलिए उनका पैतृक संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं बनता। प्राथमिकी पर राजकुमारी देवी के हस्ताक्षर संदिग्ध हैं, क्योंकि वह पढ़ी-लिखी नहीं हैं और आमतौर पर अंगूठा लगाती हैं।
कार्रवाई पर रोक, नोटिस जारी
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जस्टिस संदीप कुमार की बेंच ने तर्कों को गंभीरता से लेते हुए प्राथमिकी की कार्यवाही पर रोक लगाई। राजकुमारी देवी को नोटिस जारी कर उनका जवाब मांगा। अगली सुनवाई 11 नवंबर को तय की गई।