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Chhattisgarh liquor scam: भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को HC से जमानत नहीं, कल फिर सुनवाई

छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को हाई कोर्ट से जमानत नहीं मिली। वे 18 जुलाई से जेल में हैं। अब 16 सितंबर को मामले की सुनवाई होगी।

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Dhiraj Dhillon
chaitanya Baghel

रायपुर, छत्तीसगढ़, वाईबीएन न्यूज। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की 15 सितंबर को हाई कोर्ट में पेशी हुई। इस दौरान कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी और कहा कि उन्हें सेशन कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन देना होगा। फिलहाल चैतन्य बघेल को फिर से जेल भेज दिया गया है। बता दें कि वे 18 जुलाई से शराब घोटाला मामले में जेल में बंद हैं। चैतन्य बघेल के वकील ने बताया कि हाई कोर्ट ने जमानत याचिका स्वीकार नहीं की है। वहीं, आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने प्रोडक्शन वारंट के लिए आवेदन दिया था, जिस पर 16 सितंबर को सुनवाई होगी।

EOW और ED की जांच

चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी 18 जुलाई को हुई थी। उन्हें दो बार ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) की रिमांड पर भेजा गया था और बाद में न्यायिक रिमांड में जेल भेजा गया। ईडी का आरोप है कि बघेल ने 16.70 करोड़ रुपये की अवैध कमाई की और इसे अपने रियल एस्टेट कारोबार में लगाया। यह मामला छत्तीसगढ़ के चर्चित आबकारी घोटाले से जुड़ा है। आरोप है कि इस घोटाले से राज्य सरकार को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ। विपक्ष लगातार इस मामले में कांग्रेस और भूपेश बघेल पर हमला कर रहा है।

कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन

चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस ने 22 जुलाई को राज्यव्यापी आर्थिक नाकेबंदी की थी। रायपुर से लेकर बस्तर तक कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध मार्च निकाला। पार्टी का कहना है कि केंद्र सरकार इस मामले का इस्तेमाल विपक्ष की छवि खराब करने के लिए कर रही है।
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 Enforcement Directorate | High Court
High Court Enforcement Directorate
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