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IGI एयरपोर्ट और आसपास लेजर बीम और ड्रोन पर प्रतिबंध

दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (IGI) एयरपोर्ट और उसके आसपास के क्षेत्रों में 60 दिनों के लिए लेजर बीम और ड्रोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह कदम यात्री सुरक्षा और विमानन संचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए उठाया गया है।

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Ajit Kumar Pandey
IGI एयरपोर्ट और आसपास लेजर बीम और ड्रोन पर प्रतिबंध | यंग भारत न्यूज

IGI एयरपोर्ट और आसपास लेजर बीम और ड्रोन पर प्रतिबंध | यंग भारत न्यूज Photograph: (Google)

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नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क । दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आईजीआई) एयरपोर्ट और आसपास के इलाकों में 60 दिनों तक लेजर बीम और ड्रोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने यात्रियों की सुरक्षा और उचित विमानन परिचालन सुनिश्चित करने के लिए यह प्रतिबंध लगाया है। यह आदेश अगले 23 सितंबर तक लागू रहेगा।

पालम (आईजीआई हवाई अड्डा) के सहायक पुलिस आयुक्त वीर कृष्ण पाल सिंह द्वारा जारी दो अलग-अलग आदेशों के अनुसार, यह निर्देश 26 जुलाई से 23 सितंबर तक लागू रहेगा। क्योंकि क्षेत्र में फार्महाउस, बैंक्वेट हॉल और होटलों में होने वाली शादियों और पार्टियों के दौरान आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली लेजर लाइटों के कारण पायलटों को विशेष रूप से लैंडिंग के दौरान दृश्य संबंधी परेशानी होती है। उन्होंने अपने आदेश में कहा कि आईजीआई हवाई अड्डे के आसपास कई फार्महाउस, बैंक्वेट हॉल, होटल और रेस्तरां हैं, जहां कार्यक्रमों के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली चमकदार रोशनी और लेजर बीम सामान्य परेशानी का कारण बनती हैं और पायलट की दृष्टि को विचलित करती हैं।

यात्रियों की सुरक्षा को खतरा

सहायक पुलिस आयुक्त वीर कृष्ण पाल ने बताया कि इस तरह की गड़बड़ी से विमान और यात्रियों की सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा होता है। पालम उपमंडल के अधिकार क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति, आयोजक या प्रतिष्ठान द्वारा किसी भी कार्यक्रम के दौरान लेजर बीम का उपयोग सख्त वर्जित है। एक अलग आदेश में, एसीपी ने इसी अवधि के दौरान क्षेत्र में और उसके आसपास ड्रोन, पैराग्लाइडर और एयरो-मॉडल सहित मानवरहित विमान प्रणालियों पर प्रतिबंध लगा दिया।

उन्होंने ऐसे हवाई प्लेटफार्मों के इस्तेमाल से संभावित आतंकवादी हमलों के बारे में खुफिया जानकारी का हवाला दिया। किसी भी आदेश का उल्लंघन करने वालों पर बीएनएस की धारा 223(ए) के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसके तहत वैध सार्वजनिक आदेश की अवज्ञा करने पर छह महीने तक की जेल या 2,500 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

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