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व्हाट्सएप और ई-मेल के जरिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी भेजे जा सकेंगे अदालती समन व वारंट

अब अदालत के समन और वारंट व्हाट्सएप और ई-मेल के जरिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजे जा सकेंगे। दिल्ली सरकार ने बीएनएसएस (समन और वारंट सेवा) नियम, 2025 को अधिसूचित कर दिया है।

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Mukesh Pandit
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नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क। अक्सर समन तामिल कराने बड़ा ही झंझट का काम माना जाता है और शिकायत रहती है कि संबंधित व्यक्ति को समन ही नहीं मिला। इससे अदालती कारवाई बाधित होती है। लेकिन अब अदालत के समन और वारंट व्हाट्सएप और ई-मेल के जरिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजे जा सकेंगे। दिल्ली सरकार ने बीएनएसएस (समन और वारंट सेवा) नियम, 2025 को अधिसूचित कर दिया है। सरकार का कहना है कि इस कदम से समय की बचत होगी और समन को त्वरित पहुंचाया जा सकेगा। 

पुलिस को कागजी कार्यवाही से मुक्ति मिलेगी 

गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना को पहले ही उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना ने मंजूरी दी थी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ई-डिलीवरी से पुलिस को कागजी कार्यवाही से मुक्ति मिलेगी और वे अपनी ऊर्जा जांच एवं कानून-व्यवस्था मजबूत करने में लगा सकेंगे। अब अदालत से जारी समन इलेक्ट्रॉनिक रूप से तैयार होंगे और इनमें संबंधित न्यायाधीश की डिजिटल मुहर व हस्ताक्षर होंगे। 

महिलाओं के फोन गोपनीय रहेंगे

इन्हें पुलिस संबंधित व्यक्ति तक व्हाट्सएप या ई-मेल के माध्यम से पहुंचाएगी। नियमों के मुताबिक, यदि इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी असफल होती है या विवरण उपलब्ध नहीं है, तो अदालतें समन की भौतिक तामीली का आदेश दे सकती हैं। साथ ही, महिला, बालिका और किशोर पीड़ितों की पहचान सुरक्षित रखने के लिए उनके मेल आईडी और फोन नंबर गोपनीय रखे जाएंगे। 



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