नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क । आज शुक्रवार 6 जून 2025 को दिल्ली सरकार ने बकरीद से पहले एक अहम एडवाइजरी जारी की है, जिसमें गाय और ऊंट की कुर्बानी पर रोक लगाई गई है। साथ ही, सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी और सोशल मीडिया पर इससे संबंधित तस्वीरें या वीडियो साझा करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। यह कदम पशु कल्याण और सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के उद्देश्य से उठाया गया है।
दिल्ली सरकार ने आगामी बकरीद त्योहार को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि गाय और ऊंट की कुर्बानी पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। साथ ही, सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी करने और सोशल मीडिया पर इससे संबंधित सामग्री साझा करने पर भी रोक लगाई गई है।
सरकार ने इस अधिनियम का दिया हवाला
सरकार ने यह कदम पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और दिल्ली कृषि पशु संरक्षण अधिनियम के तहत उठाया है, जिससे अवैध पशु वध को रोका जा सके। अधिकारियों ने बताया कि कुर्बानी केवल निर्धारित स्थानों पर ही की जा सकती है, जिससे सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता और सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे।
मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली बोले
इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने भी मुस्लिम समुदाय से अपील की है कि वे केवल उन्हीं जानवरों की कुर्बानी करें जिन पर कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है। साथ ही, उन्होंने सोशल मीडिया पर कुर्बानी की तस्वीरें या वीडियो साझा न करने की सलाह दी है, ताकि समाज में शांति और सौहार्द बना रहे।
उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इसी तरह के निर्देश जारी किए हैं, जिसमें गाय और ऊंट की कुर्बानी पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही, सार्वजनिक स्थानों पर नमाज अदा करने और कुर्बानी करने पर भी रोक लगाई गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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