नई दिल्ली, वाईबीएन नेटवर्क
दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार, 26 मार्च को दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व सीएम आतिशी को एक याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें हालिया विधानसभा चुनाव के दौरान कथित भ्रष्ट आचरण के आधार पर उनके निर्वाचन को चुनौती दी गई है। बता दें, न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने निर्वाचन आयोग, दिल्ली पुलिस और कालकाजी विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी को भी नोटिस जारी किया, जहां से आतिशी ने चुनाव जीता था।
30 जुलाई को होगी मामले पर सुनवाई
दिल्ली हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई 30 जुलाई 2025 को होगी। सुनवाई के दौरान, निर्वाचन आयोग और निर्वाचन अधिकारी के वकील ने याचिका में पक्षकार बनाए जाने पर आपत्ति जताई। कमलजीत सिंह दुग्गल और आयुष राणा की याचिका में आतिशी के निर्वाचन को चुनौती दी गई है। याचिका में दावा किया गया है कि आतिशी और उनके चुनाव एजेंटों ने चुनाव के दौरान भ्रष्ट आचरण किया। अधिवक्ता टी. सिंहदेव के माध्यम से दायर याचिका में चुनाव को अमान्य घोषित करने की मांग की।
बता दें, आतिशी ने कालकाजी सीट पर भाजपा उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी को 3,521 मतों से हाराया था। याचिकर्ता कालकाजी क्षेत्र के निवासी हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव पांच फरवरी को हुआ था और परिणाम 8 फरवरी को घोषित किए गए थे।