नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में दिल्ली सरकार ने स्कूलों में बम की धमकियों से निपटने के लिए एक विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की है। इस SOP में CCTV कैमरों की स्थापना, निकासी योजनाएं, सुरक्षा ऑडिट और मॉक ड्रिल्स जैसे उपाय शामिल किए गए हैं।शिक्षा निदेशालय (DoE) द्वारा तैयार की गई इस SOP में चार-स्तरीय रणनीति अपनाई गई है। इसमें रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया के साथ ही सुधार को शामिल किया गया है। इस पूरी एक्सरसाइज का उद्देश्य स्कूलों में आपातकालीन स्थितियों के लिए सतर्कता को बढ़ावा देना है।
अब हर स्कूल को देनी होगी मासिक सुरक्षा रिपोर्ट
शिक्षा निदेशालय ने कहा कि पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने के लिए सभी स्कूलों को हर महीने एक सुरक्षा चेकलिस्ट संबंधित जिला अधिकारी कार्यालय को सौंपनी होगी। SOP में यह भी स्पष्ट किया गया है कि झूठी धमकियों (Hoax Threats) के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह नियम छात्रों, अभिभावकों और स्कूल स्टाफ सभी पर लागू होगा।
पिछले सत्र में 200 स्कूलों को मिलीं झूठी धमकियां
शैक्षणिक सत्र 2024-25 के दौरान दिल्ली के 200 से अधिक
स्कूलों को बम धमकी मिली थी, जो जांच में फर्जी साबित हुईं। लगातार फर्जी धमकियां मिलने के बाद SOP को लागू करना सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यह धमकियां अफरा- तफरी फैलाने के उद्देश्य से दी गई थीं। सरकार अब ऐसी धमकियां मिलने पर सख्त कदम उठाएगी।
सभी प्रकार के स्कूलों पर होगा SOP लागू
Delhi government के शिक्षा निदेशालय के अनुसार यह SOP दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देशों और राष्ट्रीय सुरक्षा दिशानिर्देशों के अनुरूप तैयार की गई है। यह तुरंत प्रभाव से सरकारी, सहायता प्राप्त, अल्पसंख्यक-प्रबंधित और निजी मान्यता प्राप्त, सभी स्कूलों पर लागू होगी। SOP के तहत दिल्ली पुलिस धमकियों की जांच करेगी। स्कूल परिसर की सुरक्षा और तलाशी कार्य का नेतृत्व करेगी। दमकल विभाग निकासी प्रक्रिया के लिए की गई व्यवस्था जांचेगा और आग नियंत्रण में सहायता करेगा।