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Delhi News : नशे के कारोबार पर कसेगा शिकंजा? दिल्ली हाईकोर्ट ने दिए सख्त निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्कूल-कॉलेजों के बाहर नशीले पदार्थों व सिगरेट की अवैध बिक्री पर स्वतः संज्ञान लिया है। यह गंभीर मुद्दा बच्चों के भविष्य को खतरे में डाल रहा है। कोर्ट ने प्रशासन को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए, जिससे इस नशे के कारोबार पर लगाम लग सके।

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Ajit Kumar Pandey
Delhi News : नशे के कारोबार पर कसेगा शिकंजा? दिल्ली हाईकोर्ट ने दिए सख्त निर्देश | यंग भारत न्यूज

Delhi News : नशे के कारोबार पर कसेगा शिकंजा? दिल्ली हाईकोर्ट ने दिए सख्त निर्देश | यंग भारत न्यूज Photograph: (Google)

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नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क ।स्कूल-कॉलेज के बाहर सिगरेट, गुटखा, और तरह-तरह के नशीले पदार्थ धड़ल्ले से बिक रहे हैं, और अक्सर ये उन दुकानों से बेचे जाते हैं जो स्कूल या कॉलेज की दीवारों से सटकर खड़ी हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस गंभीर मामले पर अपनी पैनी नज़र डाली है। 

एक याचिका पर सुनवाई करते हुए, अदालत ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि कैसे कानून का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA) के तहत स्कूलों और कॉलेजों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध है। लेकिन हकीकत यह है कि यह प्रतिबंध सिर्फ कागजों पर ही सिमट कर रह गया है। खुलेआम इसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और प्रशासन कहीं न कहीं इस पर लगाम लगाने में विफल रहा है।

हाईकोर्ट ने जारी किया सख्त आदेश

अदालत ने इस मामले की गंभीरता को समझा और पुलिस, नगर निगम, और शिक्षा विभाग जैसे संबंधित विभागों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे तुरंत इस पर कार्रवाई करें। यह आदेश उन बच्चों के लिए संजीवनी बूटी जैसा है जो अनजाने में इस जाल में फंस जाते हैं। अक्सर देखा गया है कि स्कूल यूनिफॉर्म में बच्चे भी इन दुकानों से आसानी से नशीले पदार्थ खरीद लेते हैं। कम उम्र में नशे की लत लगना उनके पूरे जीवन को तबाह कर सकता है। यह सिर्फ उनके स्वास्थ्य को ही नहीं, बल्कि उनके मानसिक विकास और भविष्य को भी खतरे में डालता है।

सरकार और प्रशासन को अधिक सक्रिय होना होगा

सरकार और प्रशासन को भी अब और अधिक सक्रिय होना होगा। सिर्फ आदेश जारी करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि जमीनी स्तर पर कठोर कार्रवाई करनी होगी। उन दुकानदारों पर शिकंजा कसना होगा जो चंद रुपयों के लालच में बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। स्कूलों के आस-पास नियमित रूप से निरीक्षण होना चाहिए, और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।

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यह मुद्दा केवल नशे की बिक्री का नहीं, बल्कि हमारे समाज के नैतिक मूल्यों और हमारे बच्चों के भविष्य का है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे स्कूल और कॉलेज सिर्फ शिक्षा के मंदिर ही नहीं, बल्कि सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य की नींव भी बनें। दिल्ली हाईकोर्ट का यह कदम निश्चित रूप से सराहनीय है, और उम्मीद है कि इससे एक सकारात्मक बदलाव आएगा।

क्या आप भी मानते हैं कि स्कूल-कॉलेज के बाहर नशे की बिक्री पर तुरंत रोक लगनी चाहिए? इस गंभीर मुद्दे पर आपकी क्या राय है? अपनी बात कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके!

Delhi high court 

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