मुंबई, वाईबीएन डेस्क: फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा को रेप केस में दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है, क्योंकि मामले में शिकायतकर्ता महिला ने अपना बयान बदलते हुए कहा है कि वे दोनों आपसी सहमति से लिव-इन रिलेशनशिप में थे। महिला ने हाईकोर्ट में एक हलफनामा (एफिडेविट) दायर कर बताया कि उसने विरोधियों के बहकावे में आकर सनोज मिश्रा के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराया था, जबकि असल में वे सहमति से एक-दूसरे के साथ रह रहे थे। महिला के इस बयान के बाद अदालत ने सनोज मिश्रा को जमानत दे दी।
क्या था मामला ?
दिल्ली पुलिस ने 30 मार्च को सनोज मिश्रा को IPC की धाराएं 376 (बलात्कार), 354C (छेड़छाड़), 313 (गर्भपात कराने के लिए बाध्य करना), 323 (मारपीट), और 506 (धमकी देना) के तहत गिरफ्तार किया था। पुलिस के अनुसार, एक युवती ने सनोज मिश्रा पर आरोप लगाया था कि उन्होंने उसे फिल्म में काम दिलाने का झांसा देकर अपने पास बुलाया और फिर कई बार यौन शोषण किया। लड़की का यह भी दावा था कि डायरेक्टर ने उसे धमकी दी कि अगर वह किसी को बताएगी, तो इंडस्ट्री में काम नहीं मिल पाएगा।
लंबा समय जेल में बिताया
गिरफ्तारी के बाद से सनोज मिश्रा लंबे समय तक जेल में थे। उन्हें दिल्ली के नबी करीम थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उस वक्त जब उनकी पहली जमानत याचिका खारिज हो चुकी थी। अब जब महिला ने अपने बयान को वापस ले लिया है और हलफनामे में लिव-इन रिलेशनशिप की बात मानी है, तो हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया है।