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रांची सिविल कोर्ट में भैरव सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई, CCTV फुटेज पेश करने का निर्देश

भैरव सिंह की जमानत याचिका पर रांची सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने मंगलवार तक अपडेटेड केस डायरी और CCTV फुटेज पेश करने का निर्देश दिया। मामला चुटिया थाना क्षेत्र के पार्किंग ठेकेदारी विवाद और मारपीट से जुड़ा है।

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MANISH JHA
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रांची वाईबीएन डेस्क: रांची सिविल कोर्ट में हिंदूवादी नेता भैरव सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। उनके अधिवक्ता कीर्ति सिंह ने अदालत से आग्रह किया कि पुलिस को घटना का सीसीटीवी फुटेज पेश करने का निर्देश दिया जाए, ताकि तथ्यों की सच्चाई स्पष्ट हो सके।

 राज्य सरकार मंगलवार तक देगी केस डायरी

राज्य सरकार की ओर से उपस्थित लोक अभियोजक ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि मंगलवार तक अपडेटेड केस डायरी और सीसीटीवी फुटेज अदालत में पेश कर दिया जाएगा। सुनवाई अपर न्यायायुक्त-8 की कोर्ट में हुई। यह मामला रांची के चुटिया थाना क्षेत्र का है। सुजाता चौक स्थित बिग बाजार इलाके में पार्किंग ठेकेदारी को लेकर विवाद हुआ, जो मारपीट में बदल गया। घटना में भैरव सिंह की संलिप्तता पाई गई।

गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत

पुलिस ने चुटिया थाना कांड संख्या 125/2025 के तहत मामला दर्ज किया। जांच के बाद 19 जुलाई को भैरव सिंह को गिरफ्तार किया गया और कोर्ट में पेश करने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इससे पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट उनकी जमानत याचिका खारिज कर चुकी है। इस मामले को लेकर पूर्व मेयर आशा लकड़ा के साथ रांची विधायक सीपी  सिंह ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से हेमंत सरकार से मांग किया था प्रशासन अच्छी तरह से जांच करें इनको बेवजह फसाया गया है 

Jharkhand High Court
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