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रांची/ धनबाद वाईबीएन डेस्क : बहुचर्चित नीरज सिंह हत्याकांड में मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने झरिया के पूर्व भाजपा विधायक संजीव सिंह को सबूत के अभाव में बरी कर दिया। संजीव सिंह एंबुलेंस से कोर्ट पहुंचे थे।
घटना और पृष्ठभूमि
21 मार्च 2017 को धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना ने पूरे झारखंड की राजनीति को हिला दिया था। उस समय हत्या के पीछे राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई को कारण बताया गया था।
चार्जशीट और पुलिस जांच
पुलिस ने इस हत्या मामले में गहन जांच के बाद 11 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इनमें संजीव सिंह को मुख्य आरोपी बनाया गया था। इसके अलावा 6 अन्य अभियुक्तों के खिलाफ जांच अभी भी जारी है, जिनकी रिपोर्ट अब तक कोर्ट में पेश नहीं की गई है।
कोर्ट का फैसला
अदालत ने सुनवाई के दौरान पाया कि संजीव सिंह के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं। इसी आधार पर अदालत ने उन्हें बरी कर दिया। फैसले के बाद अदालत परिसर में संजीव सिंह के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई।
परिजनों और राजनीतिक प्रतिक्रिया
जहां संजीव सिंह समर्थक फैसले को न्याय की जीत बता रहे हैं, वहीं नीरज सिंह के परिजनों ने निराशा व्यक्त की है। उनका कहना है कि न्याय अधूरा है क्योंकि सभी अभियुक्तों के खिलाफ अब तक कार्रवाई पूरी नहीं हुई है। इस फैसले के बाद झारखंड की राजनीति में एक बार फिर बहस छिड़ गई है।