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रांची वाईबीएन डेस्क : झारखंड के बहुचर्चित लैंड स्कैम मामले में फंसे रांची के पूर्व उपायुक्त (डीसी) छवि रंजन ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने यह कदम झारखंड हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद उठाया है।
हाईकोर्ट ने 6 अगस्त को खारिज की थी जमानत
बीते 6 अगस्त को हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद ने छवि रंजन की जमानत याचिका को खारिज करते हुए बेल देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।
सेना की जमीन से जुड़ा घोटाला
यह मामला रांची के बड़गाईं अंचल के बरियातु स्थित सेना के कब्जे वाली जमीन की अवैध खरीद-बिक्री से जुड़ा है। आरोप है कि इस सौदे में छवि रंजन के साथ कारोबारी विष्णु अग्रवाल, राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, फर्जी रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान, मोहम्मद सद्दाम, अमित अग्रवाल और दिलीप घोष भी शामिल थे।
एक आरोपी को पहले ही मिल चुकी है राहत
गौरतलब है कि इसी केस के एक आरोपी अमित अग्रवाल को सुप्रीम कोर्ट पहले ही जमानत दे चुका है। अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि क्या छवि रंजन को भी राहत मिल पाएगी या नहीं।