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रांची /हजारीबाग वाईबीएन डेस्क : हजारीबाग के पूर्व उपायुक्त और सेवायत भूमि घोटाले के आरोपी निलंबित IAS अधिकारी विनय चौबे की जमानत याचिका पर गुरुवार को हजारीबाग स्थित एसीबी (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) की विशेष अदालत में सुनवाई हुई। हालांकि इस दौरान एसीबी की ओर से केस डायरी प्रस्तुत नहीं की जा सकी। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 6 सितंबर की तारीख निर्धारित की है।
अदालत में हुई बहस
जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान विनय चौबे की ओर से अधिवक्ता शंकर बनर्जी ने पक्ष रखा। वहीं, एसीबी की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने अपनी दलीलें दीं। लेकिन केस डायरी उपलब्ध नहीं होने के कारण सुनवाई आगे नहीं बढ़ सकी और अदालत ने अगली तारीख मुकर्रर कर दी।
दर्ज हुई नई प्राथमिकी
गौरतलब है कि IAS विनय चौबे ने जिस मामले में जमानत मांगी है, उसमें इसी महीने एसीबी ने प्राथमिकी दर्ज की थी। इस संबंध में एसीबी ने कांड संख्या 9/2025 दर्ज कर जांच शुरू की है। आरोप है कि हजारीबाग में उपायुक्त रहते हुए उन्होंने सेवायत भूमि से जुड़े मामलों में अनियमितताएं की थीं।
शराब घोटाले में भी रहे आरोपी
इससे पहले भी विनय चौबे पर झारखंड शराब घोटाले में संलिप्तता का आरोप लगा था। उस मामले में एसीबी ने उन्हें आरोपी बनाया था, लेकिन तय समयसीमा के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं हो पाई। नतीजतन, उन्हें उस केस में जमानत का लाभ मिल गया।अब देखना होगा कि सेवायत भूमि घोटाला मामले में उनकी जमानत याचिका पर 6 सितंबर को अदालत क्या निर्णय देती है।