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झारखंड विधानसभा
रांची वाईबीएन डेस्क : षष्ठम झारखंड विधानसभा का तृतीय (मानसून) सत्र 22 अगस्त 2025 से 28 अगस्त 2025 तक रांची में आहूत किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी रांची एवं अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था रांची के संयुक्त आदेश पर अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, रांची द्वारा बीएनएसएस की धारा 163 के तहत विधानसभा परिसर के 1000 मीटर क्षेत्र में निषेधाज्ञा जारी की गई है।
जुलूस, रैली और धरना पर रोक
निर्देशों के अनुसार मानसून सत्र के दौरान विधानसभा भवन के आसपास 1000 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार का जुलूस, रैली, प्रदर्शन, घेराव या आम सभा का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश माननीय झारखंड उच्च न्यायालय को छोड़कर सभी पर लागू होगा।
अस्त्र-शस्त्र और हरवे हथियार ले जाना वर्जित
निषेधाज्ञा के तहत बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, बम, बारूद जैसे अस्त्र-शस्त्र और लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा, भाला जैसे हथियार लेकर चलने पर भी रोक लगाई गई है। केवल सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों और कर्मचारियों को इससे छूट दी गई है।
ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर भी रोक
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इस अवधि में विधानसभा परिसर के 1000 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। हालांकि, सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों और कर्मचारियों को इससे छूट रहेगी।