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झारखंड हाईकोर्ट ने लेडी सुपरवाइजर भर्ती पर लगाई रोक

झारखंड हाईकोर्ट ने बाल विकास विभाग में 421 लेडी सुपरवाइजर की नियुक्ति प्रक्रिया पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। JSSC द्वारा परीक्षा आयोजित की गई थी और परिणाम भी घोषित हो चुके थे। अभ्यर्थी आकांक्षा कुमारी सहित 34 लोगों ने याचिका दायर की थी, जिसमें भर्ती

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MANISH JHA
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रांची वाईबीएन डेस्क  : झारखंड हाईकोर्ट ने बाल विकास एवं पोषण विभाग में लेडी सुपरवाइजर की नियुक्ति प्रक्रिया पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 421 पदों पर नियुक्तियां होनी हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) ने इसके लिए विज्ञापन जारी किया और परीक्षा भी आयोजित की थी। परिणाम भी पहले ही घोषित कर दिए गए थे। 

याचिकाकर्ताओं ने उठाए सवाल

अभ्यर्थी आकांक्षा कुमारी सहित कुल 34 लोगों ने नियुक्ति प्रक्रिया पर आपत्ति जताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार ने बहस करते हुए भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और नियमों का सही पालन न होने का मुद्दा उठाया। 

कोर्ट का आदेश और जवाब का निर्देश

 न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार और JSSC को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि जब तक अगली सुनवाई नहीं होती, नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक बनी रहेगी।

 प्रक्रिया और भविष्य

झारखंड में लंबे समय से लेडी सुपरवाइजर की नियुक्ति का इंतजार था। परीक्षा और रिजल्ट निकलने के बाद अभ्यर्थियों को नियुक्ति की उम्मीद थी, लेकिन कोर्ट के आदेश से प्रक्रिया फिलहाल रुक गई है। अब यह देखने वाली बात होगी कि सरकार और JSSC अदालत में अपना पक्ष कैसे रखते हैं और हाईकोर्ट का अंतिम फैसला किस दिशा में जाता है।

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