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सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक गैर मान्यता प्राइवेट स्कूलों पर कार्रवाई न हो : राम प्रकाश तिवारी

रांची में झारखंड गैर सरकारी स्कूल संचालक संघ की बैठक केंद्रीय अध्यक्ष राम प्रकाश तिवारी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में बताया गया कि संघ ने हाईकोर्ट के 2 मई 2025 के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है, जिसे कोर्ट ने एडमिट कर राज्य सरकार व

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MANISH JHA
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रांची, वाईबीएन डेस्क। झारखंड गैर सरकारी स्कूल संचालक संघ की एक आवश्यक बैठक रविवार को कारमेल स्कूल, हरमू रोड में हुई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय अध्यक्ष राम प्रकाश तिवारी ने की। 

सुप्रीम कोर्ट में अपील एडमिट

 बैठक में उपाध्यक्ष शंभू लाल वर्णवाल ने जानकारी दी कि संघ ने झारखंड हाईकोर्ट के 2 मई 2025 के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है। 25 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील को एडमिट करते हुए राज्य सरकार और शिक्षा विभाग को नोटिस जारी किया है। 

कार्रवाई रोकने की मांग

केंद्रीय अध्यक्ष राम प्रकाश तिवारी ने शिक्षा विभाग से आग्रह किया कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आ जाता, तब तक गैर मान्यता प्राइवेट स्कूलों पर किसी प्रकार की कार्रवाई या स्कूल बंद करने का आदेश जारी न किया जाए। उन्होंने कहा कि कोर्ट का निर्णय आने के बाद संघ उसका अनुपालन करेगा।

सदस्यता नवीनीकरण की अंतिम तिथि 7 सितंबर

 संघ के सचिव अजय शंकर कुमार ने प्रस्ताव रखा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक कोई सदस्य मान्यता प्रपत्र जमा न करे। महासचिव कृण्णा देव मोदी ने सुझाव दिया कि गैर मान्यता स्कूलों की सूची शिक्षा विभाग को भेजकर कार्रवाई रोकने की मांग की जाए। बैठक में यह भी तय हुआ कि संघ की सदस्यता का नवीनीकरण 7 सितंबर 2025 तक करना अनिवार्य है, अन्यथा सूची सुप्रीम कोर्ट में फाइल की जाएगी। बैठक में आर. एम. झा, सत्य नारायण शर्मा, दिलीप कुमार, सदाब आलम, अनिल लकड़ा, लीना अंजना बाड़ा, प्रताप चंद्र बिलुंग, अतुल प्रताप करकेट्टा, लक्ष्मण महतो, दुर्गा महतो सहित कई सदस्य उपस्थित रहे।

Jharkhand High Court
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