/young-bharat-news/media/media_files/2025/08/21/untitled-design_20250821_131049_0000-2025-08-21-13-11-11.png)
रांची : प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कंप्लेन केस पर संज्ञान लेने के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा दाखिल याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। हालांकि, अधिवक्ताओं के आग्रह पर बहस के लिए समय दिया गया और अगली सुनवाई की तारीख आठ सप्ताह बाद निर्धारित की गई।
अधिवक्ताओं ने मांगा समय, कोर्ट ने दी मोहलत
सीएम हेमंत सोरेन की ओर से अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा, दीपांकर रॉय और श्रेय मिश्रा ने कोर्ट में बहस की। उन्होंने दलील दी कि इस मामले में विस्तृत बहस की जरूरत है, इसलिए अतिरिक्त समय दिया जाए। न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की बेंच ने यह आग्रह स्वीकार किया।
CJM कोर्ट ने लिया था संज्ञान, जारी किया था समन
गौरतलब है कि रांची सिविल कोर्ट के CJM ने ईडी की शिकायत वाद पर संज्ञान लेते हुए सीएम हेमंत सोरेन को समन जारी किया था। यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग और जमीन घोटाले से जुड़ा है। इसी आदेश को रद्द कराने के लिए सीएम ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।
ईडी ने लगाए समन उल्लंघन के आरोप
ईडी की शिकायत के अनुसार, जमीन घोटाले की जांच के दौरान एजेंसी ने हेमंत सोरेन को कुल 10 समन भेजे थे। इनमें से मुख्यमंत्री केवल दो बार ही एजेंसी के समक्ष पेश हुए, जबकि आठ समन का पालन नहीं किया। ईडी ने इसे आदेश की अवहेलना मानते हुए पीएमएलए एक्ट के तहत कंप्लेन केस दर्ज कराया था।